बढ़ रहा कोरोना का खतरा, रहें सावधानी
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नाइट कर्फ्यू के तर्ज पर अब शाम 7 बजे तक हीं खुलेंगे दुकानें
बिहार : सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा फिलवक्त प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है. सरकार स्थिति की बराबर समीक्षा कर रही है. स्थिति अगर संभली तो ठीक! वर्ना, नाइट कर्फ्यू होगी.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। लॉकडाउन तो नहीं परंतु सख्ती बहुत कड़ी की गई है।
सरकार के आदेश के अनुसार
पूरे बिहार में 30 अप्रैल तक सभी दुकान या प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे. जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा. सभी मास्क लगायेंगे, सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
रेस्टोरेंट, ढाबा औऱ भोजनालय शाम 7 बजे के बाद तक खोलने की इजाजत होगी. लेकिन उन्हें अपनी क्षमता का सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों को ही बिठाना होगा. होम डिलेवरी पर रोक नहीं लगेगी.
30 अप्रैल तक सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. सभी निजी औऱ सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.
30 अप्रैल तक सभी सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे.
30 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारी तो हर रोज आयेंगे लेकिन कर्मचारी सिर्फ एक तिहाई की संख्या में आयेंगे. यानि एक दिन में सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी ही ऑफिस आय़ेंगे. आपातकालीन सेवाओं को इस बंदिश से अलग रखा गया है.
30 अप्रैल तक प्राइवेट संस्थानों को खोले रखने की मंजूरी होगी लेकिन वहां भी सिर्फ 33 फीसदी कामगार ही एक दिन में आय़ेंगे. आद्योगिक संस्थानों पर ये बंदिश लागू नहीं होगी.
अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी होगी. वहीं श्राद्ध औऱ शादी-ब्याह में 200 लोगों को शामिल होने की मंजूरी होगी.
सिनेमा घरों को खोले रखने की इजाजत होगी लेकिन वहां सिर्फ 50 फीसदी सीटों पर ही दर्शकों को टिकट दिया जायेगा.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50 प्रतिशत सवारी ही चलेंगे.
पार्क खुले रहेंगे लेकिन कोविड गाइडलाइनों का हर हाल में पालन करना होगा, अनिवार्य.
फिलवक्त, छिटपुट कंटेनटमेंटजोन/ माइक्रो कंटेनटमेंटजोन वाली लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू पर फैसला होगी. परंतु अभी वह अभी विचाराधीन है.
➖AnjNewsMedia