Black marketing of corona medicine

 कोरोना से संबंधित दवा की कालाबाजारी रोकना जरूरी : डीएम

गया : जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण से संबंधित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में

मुख्य रूप से कोरोना से संबंधित दवा की कालाबाजारी रोकने एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छापामारी करने, जो पदाधिकारी/कर्मी कोरोना संक्रमित थें, 14 दिनों के पश्चात कार्यालय में योगदान करने, लॉकडाउन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु मोबाइल चेकिंग करने, दवा दुकानों, किराना दुकानों, इत्यादि स्थानों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु गोल घेरा बनाने, जिले में सामुदायिक रसोई की समीक्षा, कोरोना जाँच एवं टीकाकरण की समीक्षा, ऑक्सीजन की उपलब्धता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

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                     बैठक में बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना से संबंधित दवा, स्वास्थ्य उपकरण, दवा दुकानों से क्रय करने में कठिनाई हो रही हो अथवा उपलब्ध नहीं हो रहा हो, तो जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0631-2222253/2222259 पर संपर्क कर बताया जा सकता है, कार्रवाई होगी ।

                     बैठक में उपस्थित ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया कि वे नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर दवा दुकानों में नियमित रूप से छापामारी करें ताकि जिलावासियों को दवा की उपलब्धता में कठिनाई न हो। विदित हो कि जिले में दवा की कृत्रिम कठिनाई को दूर करने हेतु छापामारी दस्ता का गठन किया गया है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर, प्रशासनिक पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिदिन सिविल सर्जन कार्यालय में उपस्थित रहकर छापेमारी कार्यों को सुनिश्चित करेंगे।

                     बैठक में उपस्थित दवाओं के थोक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि कोरोना से संबंधित दवाओं की कोई कमी न हो, इसे सुनिश्चित करें । अन्यथा छापामारी में पकड़े जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। 

                     बैठक में *जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो पदाधिकारी/कर्मी कोरोना से संक्रमित थें, 14 दिन होम आइसोलेशन/अस्पताल में पूर्ण करने के पश्चात वे अपने कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें, अगर वे योगदान नहीं करते हैं तथा अभी भी अस्वस्थ हैं तो इससे संबंधित पूरे साक्ष्य के साथ जिला गोपनीय कार्यालय को ईमेल अवश्य करें। निदेश की अवहेलना करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।*

                     बैठक में लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद प्रतिदिन प्रातः तथा शाम में मोबाइल भ्रमण करते हुए दुकानों की चेकिंग करें तथा अनावश्यक वस्तुओं की दुकान खुले रहने पर दोषी दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकान को सील करें।

                     बैठक में सभी किराना दुकान, दवा दुकान, मिल्क पार्लर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के दुकानदारों को निदेश दिया गया कि वे सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए अपने दुकान के सामने गोल घेरा बनाते हुए लोगों को उसी घेरे में खड़ा रहने को कहा जाए। 

                   बैठक में डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अंबेडकर छात्रावास, भुसुंडा, मानपुर में 16 मरीज, गया संग्रहालय में 26 मरीज, ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल, नीमचक बथानी में 8 मरीज, तथा ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कॉल, टिकारी में 10 मरीज भर्ती हैं। 

                     बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, निदेशक डी.आर.डी.ए., जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, डीपीएम स्वास्थ्य, डीपीओ, आई.सी.डी.एस., जिला नजारत उपसमाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

➖AnjNewsMedia

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