Covid Guideline Palan Nahi Karne Walo Par Hogi Karrawai : DM

 कोरोना मामलों में वृद्धि पर नियंत्रण हेतु विशेष मुहिम चलाकर कठोरता से गाइडलाइन अनुपालन कराना आवश्यक : डीएम

कोरोना संक्रमण क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बना कर सीमित अवधि के लिए लगाया जाएगा लाॅकडाउन


गया : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के संयुक्त आदेश में दिये गये निदेश के आलोक में ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली, गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलो को देखते हुए बिहार राज्य में भी कोरोना मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर कठोरता से साथ अनुपालन कराना आवश्यक है।

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                      जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाते हुए सीमित अवधि के लिए लाॅकडाउन लगाया जाएगा। लाॅकडाउन की अवधि के दौरान अनिवार्य सेवाओं में छुट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन को सील करने या लाॅकडाउन लगाने के पूर्व उक्त क्षेत्र में सूचना/नोटिस के माध्यम से लोगों को अपनी आजीविका एवं अन्य आवश्यकताओं के प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। 

                      ज़िला पदाधिकारी ने बताया कि वैसे क्षेत्र, जहां 03 या 03 से अधिक घरों में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति पाये जाते हैं, उन घरों के 100 मीटर की परिधि में कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए बैरिकेटिंग करते हुए उस क्षेत्र को नियमानुसार सील किया जायेगा तथा 03 से कम कोविड पाॅजिटिव के मामले पाये जाते है, तो उसे माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, नगर पंचायत क्षेत्र में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वैरिकेडिंग का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कन्टेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में वैरिकेडिंग/सील का कार्य का अनुश्रवण करेंगे।

                      सिविल सर्जन, गया को निदेश दिया गया कि कन्टेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में कोविड पाॅजिटिव पाये गये व्यक्तियों के लक्षणिक मामलों की जाँच हेतु चिकित्सीय दल, आवश्यक दवा/उपकरण के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। 

                      नोडल पदाधिकारी, ट्रैकिंग एवं माॅनीटरिंग कोषांग, गया को निदेश दिया गया कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों का ट्रैकिंग करेंगे तथा संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क आनेवाले व्यक्तियों का सूची संबंधित एमओआईसी को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सूची संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क आने वाले तथा कन्टेन्मेंट जोन के सभी व्यक्तियों का शत्-प्रतिशत् कोविड जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कन्टेनमेंट जोन में चिकित्सीय जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को निदेश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में लगातार भ्रमण कराना सुनिश्चित करेंगे।

                      ज़िला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि टेस्ट माॅनेटरिंग टीम का दायित्व होगा कि वे ट्रैकिंग माॅनिटरिंग कोषांग, संबंधित अंचलाधिकारी, सिविल सर्जन, डीपीएम, डीएचएस, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के सपंर्क में आने वाले तथा कंटेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले सभी व्यक्तियों का शत-प्रतिशत कोविड-19 टेस्ट कराना सुनिश्चित करेंगे।

                      जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि कन्टेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में आवश्यकतानुसार विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल (पुरुष/महिला पुलिस बल) की प्रतिनियुक्ति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक करना सुनिश्चित करेंगे।

                      जिलाधिकारी ने स्पष्ट निदेश दिया कि अनलॉक 1 के लागू होने के पूर्व निर्गत सभी आदेश/निर्देश उक्त क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष कंटेनमेंट जोन/माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पूर्व से लागू सभी निदेशों का अनुश्रवण करते हुए अक्षरश: अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उस क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को छोड़कर अनावश्यक वाहनों का आवागमन, भीड़ भाड़ एकत्रित ना हो एवं निर्धारित सामाजिक दूरी का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

➖AnjNewsMedia

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