Covid Tikakaran Jaruri

 कोविड टीकाकरण मुहिम जारी

गया : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा छुटे हुए हेल्थ केयर वर्कर (एचसीडब्लू) एवं फ्रंट लाइन वर्कर (एफएलडब्लू) का कोविड 19 टीकाकरण कराने एवं टीकाकरण सत्रों की संख्या में वृद्धि के संबंध में निदेश दिया गया है।

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 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लक्षित लाभार्थियों के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार के निदेशानुसार दिनांक-30 अप्रैल, 2021 तक राज्य के सभी कोविड टीकाकरण सत्र स्थलों (निजी एवं सरकारी सहित) पर प्रतिदिन (राजपत्रित अवकाश सहित) टीकाकरण कराया जाना है। ज़िले के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सभी जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा हेल्थ एंड वैलनेस केंद्र पर टीकाकरण सत्र आयोजित किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण सत्र स्थल में वृद्धि करने का निदेश दिया गया है ताकि कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व से कार्यरत टीकाकरण सत्र स्थलों के अतिरिक्त लगभग 40 प्रतिशत स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर टीकाकरण सत्र स्थल बनाने का निदेश दिया गया हैं। साथ ही 30 अप्रैल 2021 तक निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रतिदिन (राजपत्रित अवकाश सहित) टीकाकरण कराए जाने का निदेश दिया गया हैं।

 

                हेल्थ केयर वर्कर्स कैटेगोरीज़ में 09 प्रकार के केटेगरी बनाये गए हैं, जो इस प्रकार हैं, जिन्हें टीकाकरण लेना अनिवार्य है – फ्रंट लाइन हेल्थ एंड आईसीडीएस वर्कर के अंतर्गत एएनएम, एमपीडब्लू, आशा, आशा फैसिलेटर, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका, नर्सेज एंड सुपरवाइजर अंतर्गत स्टाफ नर्स, पीएचएम, एलएचवी, सीएचओ, हेल्थ एंड आईसीडीएस सुपरवाइजर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीएमएचओ, डिस्ट्रिक्ट डब्लूसीओ ऑफिसर, डीआईओ, मेडिकल ऑफिसर्स अंतर्गत एलोपैथिक डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, डेंटिस् सहित मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक पद, हेल्थ हेल्थ फैसिलेटर तथा मेडिकल संस्थानों के कार्यरत पदधारी, पारा मेडिकल स्टाफ अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, फिजियोथैरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, नर्सिंग ऑर्डरलीज़, वार्ड बॉय तथा अन्य पारा मेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ अंतर्गत ड्राइवर (एम्बुलेंस चालक सहित) एवं सिक्योरिटी स्टाफ, सैनिटाइजेशन वर्कर, अन्य सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट्स अंतर्गत मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग एवं अन्य पारा मेडिकल स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट एंड रिसर्च स्टाफ, क्लेरकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तथा अन्य हेल्थ स्टाफ शामिल हैं। 

                फ्रंट लाइन वर्कर्स कैटेगोरीज़ अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंतर्गत असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नगर निगम के पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वीपर्स, सफाई कर्मी, राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मी के अंतर्गत राजस्व कार्यालय, कोविड 19 कार्य मे लगे पदाधिकारी एवं कर्मी, कन्टेनमेंट जोन के पदाधिकारी/कर्मी, बचाव एवं सुरक्षा में लगे कर्मी तथा राज्य पुलिस कर्मी, अभियन्ता, राजस्व एवं अन्य विभाग के कर्मी शामिल हैं, जिन्हें कोविड टीका लेना अनिवार्य है। 

               स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थल पर कोविड 19 टीकाकरण सत्र का आयोजन हेतु टीका कर्मियों का रोस्टरवार कार्य वितरित करते हुए टीका कर्मी से टीकाकरण का कार्य सम्पादित कराने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही कोविन पोर्टल पर लाभार्थियों का सत्यापन, प्रविष्टि आदि कार्यों के निष्पादन हेतु प्रखंड स्तर पर कार्यरत अन्य विभागों यथा पंचायती राज, शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास विभाग, पशुपालन विभाग आदि के कंप्यूटर कार्य मे दक्ष ऑपरेटर की सेवा लेने तथा इन्हें कोविन पोर्टल से संबंधित कार्यों यथा लाभार्थियों के सत्यापन, पोर्टल पर प्रविष्टि आदि संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु प्रशिक्षित करने का निदेश दिया गया। लाभार्थी के टीकाकरण किये जाने के पश्चात सभी लाभार्थी को अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

➖AnjNewsMedia

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