Covid19 Review Meeting

 कोविड पर आपदा प्रबंधन समूह की वर्चुअल समीक्षा 

18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण जरूरी : डीएम


गया : ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कोविड 19 से संबंधित आपदा प्रबंधन समूह की वर्चुअल समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच में तेजी लाने, कोरोना टीकाकरण, कन्टेनमेंट जोन की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर कोरोना जांच की समीक्षा, अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेन्टर के निर्माण तथा 1 मई से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। 

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                वर्चुअल बैठक में ज़िला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को स्पष्ट निदेश दिया गया कि जहां भी लोग कोरोना टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं, उन्हें उसी समय मेडिकल किट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निदेश दिया कि जहां कही भी पॉजिटिव मामले मिलते है वहां ससमय कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं कन्टेनमेंट जोन में पड़ने वाले बाजार, मॉल, दुकान को पूर्ण रूप से बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे। कन्टेनमेंट जोन निर्माण होते ही अच्छी तरह से बैरिकेडिंग, कन्टेनमेंट जोन से संबंधित पोस्टर, घरों में स्टीकर एवं माइकिंग के माध्यम से कन्टेनमेंट जोन के नियमों का अक्षरशः अनुपालन एवं कोरोना से बचाव हेतु महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निदेश दिया कि जिस घर से कोविड पॉजिटिव मामले मिल रहे है, उसके आस पास के घरों के लोगों का शतप्रतिशत टेस्टिंग किया जाए, कन्टेनमेंट जोन में लगातार सैनिटाइजेसन का कार्य, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं सीलिंग का कार्य अच्छे तरीके से करना सुनिश्चित करेंगे। 

                ज़िला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि दुकान खोलने के लिए जो आदेश निर्गत किया गया है, आदेश का अनुपालन सभी जगह हो रहा है, इसे सुनिश्चित संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष क्षेत्र में रहकर करेंगे। जो भी दुकान (दवा दुकान सहित) में दुकानदार एवं ग्राहक कोविड गाइडलाइन यथा मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं होता दिखे तो संबंधित दुकान को एक सप्ताह के लिए सील करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हुए संबंधित व्यक्तियों की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। 

                ज़िला पदाधिकारी ने बताया कि अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेन्टर का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने अनुमंडल क्षेत्र के अनुसार बेड की क्षमता रखेंगे एवं अनुमण्डल मुख्यालय के आस पास कोई सरकारी भवन यथा पंचायत सरकार भवन, कृषि भवन, स्कूल इत्यादि में बनाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्वारंटाइन सेन्टर में पूर्व की भांति मूलभूत सुविधाएं यथा शुद्ध पेयजल, भोजन, शौचालय, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने बताया कि जो भी लोग अन्य राज्य से बिहार आ रहे है, सभी का शत प्रतिशत कोविड टेस्टिंग किया जाए एवं पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित के मर्ज़ी के अनुसार या तो होम आइसोलेशन में रखे या अनुमंडल स्तर के क्वारंटाइन सेन्टर में। यदि पॉजिटिव व्यक्ति क्वारंटाइन सेन्टर जाना चाहे, तो उसे संबंधित अनुमंडल के क्वारंटाइन सेन्टर में जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। 

                ज़िला पदाधिकारी ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 1 मई, 2021 से कोविड का टीका दिया जाएगा। इसके लिए वे कोविन पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं अथवा प्रखंड स्तर पर संचालित आरटीपीएस काउंटर पर अपना आधार कार्ड एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ जाकर पंजीकरण करा सकते है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि पंजीकरण के समय सही/चालू मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए, ताकि टीकाकरण का सत्र स्थल, तिथि एवं समय से संबंधित मैसेज उनके नंबर पर भेजा जा सके। इस कार्य हेतु ज़िला पदाधिकारी ने डीपीएम स्वास्थ्य एवं विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेश दिया कि सभी प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 

                ज़िला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत पर स्पष्ट निदेश दिया गया था कि फ्रंट लाइन वर्कर/हेल्थ केयर वर्कर जो अभी तक टीका का द्वितीय खुराक नहीं लिए हैं, उनका वेतन तत्काल बंद रहेगा एवं उसकी जवाबदेही डीडीओ की होगी। ज़िला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया कि पंचायतों में भी सैनिटाइजेसन कराना सुनिश्चित करेंगे। 

                वर्चुअल बैठक में ज़िला पदाधिकारी ने स्पष्ट निदेश दिया कि जो भी कर्मी अपने कार्य मे कोताही बरतेंगे, उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज़िला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन/डीपीएम, स्वास्थ्य को निदेश दिया कि 1 मई से पड़ने वाले टीका के लिए सिविल कोर्ट, रेलवे स्टेशन, विधुत विभाग, बैंक, डाक इत्यादि कर्मियों के लिए विशेष कैम्प उनके कार्यालय के समीप स्थान चिन्हित कर कराना सुनिश्चित करेंगे। 

                ज़िला पदाधिकारी ने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को कहा की वे सभी अपने अपने अनुमंडल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाकर समस्याओं को निष्पादन कर सकते है। साथ ही उन्होंने निदेश दिया कि रात्रि 09 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है, किंतु रात्रि 09 बजे के बाद शादी विवाह एवं अन्य तत्काल सेवा पर लागू नहीं है। परंतु शादी विवाह के आयोजक अपने अनुमंडल पदाधिकारी से रात्रि 09 बजे के बाद तक कार्यक्रम करने की अनुमति लेंगे, यदि अनुमति नही लेते हैं तो संबंधित आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 

                वर्चुअल बैठक में नगर आयुक्त, नगर निगम, उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, सिविल सर्जन, वरीय उप समाहर्त्तागण, डीपीओ आईसीडीएस, ज़िला नजारत उप समाहर्त्ता, डीपीएम स्वास्थ्य, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी एमओआईसी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/चिकित्सकों में भाग लिया।

➖AnjNewsMedia

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