DMGaya- MLC Election2022- Guidelines for casting vote correctly in MLC elections : एमएलसी चुनाव में सही तरीके से वोट डालने का गाइडलाइन

गया जिला प्रशासन ने एमएलसी चुनाव के दौरान सही तरीके से वोट डालने के लिए गाइडलाइन किया जारी 

गया : विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना

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GayaMLC Election2022- Guidelines for casting vote correctly in MLC elections : एमएलसी चुनाव में सही तरीके से वोट डालने का गाइडलाइन, DM Gaya, AnjNewsMedia
जिला प्रशासन गया : डीएम त्यागराजन

गया, 31 मार्च, 2022, प्रत्येक शुक्रवार को समाहरणालय, गया में जिलाधिकारी, गया के द्वारा आयोजित जनता दरबार अपरिहार्य  कारण से कल दिनांक 1 अप्रैल, 2022 (शुक्रवार) को स्थगित रखा गया है।   

अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि आगामी शुक्रवार अर्थात 01 अप्रैल, 2022 को जनता दरबार में न आवें। जनहित में जारी

1. मतदान के लिये सिर्फ बैंगनी (Violet) स्केच पेन, जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है, का उपयोग करें। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करें।

GayaMLC Election2022- Guidelines for casting vote correctly in MLC elections : एमएलसी चुनाव में सही तरीके से वोट डालने का गाइडलाइन, DM Gaya, AnjNewsMedia
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2. अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम (Order of preference) वाले स्तंभ में अपने पहले पंसद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करें।

3. चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक ‘1’ सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जायेगा।

4. प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानतायें अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। 

5. शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिये अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें। 

6. किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिये।

7. अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में नहीं अंकित किया जायेगा। 

8. अंकों को भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि या रोमन रूप I, II, III आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है।

9. मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठ का निशान भी नहीं दें। 

10. अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान “√” या क्रॉस का निशान “X” अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

11. अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिये आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिये। अन्य अधिमानतायें केवल ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। 

12. मतदान हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेज –


     ● मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक)

     

     ● निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटोयुक्त हो

   

      ● स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र

इनमें से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान के दौरान करेंगे।

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