किसानों के लिए उपयोगी कृषि इनपुट अनुदान योजना
गया: वर्ष 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़ /अतिवृष्टि के कारण गया जिला के पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए *कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021* के तहत जिले के संबंधित किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु *संबंधित किसान 05/11/2021 से 20/11/2021 तक आवेदन* कर सकते हैं। वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, *वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं।*
कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ निम्नलिखित दर पर देय होगा:-
*◆ वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर।*
*◆सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।*
*◆ शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 प्रति हेक्टेयर।*
*◆परती भूमि के लिए 6,800 प्रति हेक्टेयर।*
उपरोक्त अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए देय होगा। किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रुपये अनुदान देय है। कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसानों को देय है। इस योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html* पर दिए गए लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डी०बी०टी० पोर्टल पर उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टॉल फ्री नम्बर 18001801551 पर या जिला कृषि पदाधिकारी,गया को 9955500031 या संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।