महामारी से बचाव और टीकाकरण
गया : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा गया ज़िले के शहरी क्षेत्र के योग्य लाभुकों को कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु टीकाकरण करने संबंधी आवश्यक निदेश दिया गया है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से राज्य के 45 या इससे अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों का कोविड-19 टीकाकरण कराया जा रहा है।
ज़िला पदाधिकारी ने निदेश दिया है कि –
● शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी, निजी कार्यालयों, बैंकों, बाजार समिति अन्य व्यवसायिक संस्थान, खाद्य निगम, रैन बसेरा, परिवहन निगम, विद्युत बोर्ड, जल परिषद आदि में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों, जिनकी आयु 45 वर्ष या इससे अधिक है, उन सभी का तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य जो उक्त आयु वर्ग में आते हैं, को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर टीकाकरण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा।
● शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने वार्ड से संबद्ध सभी योग्य लाभुकों का कोविड-19 के टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित कर लाइन लिस्टिंग कराते हुए टीकाकरण संपन्न कराएंगे।
● टीकाकरण के लिए वार्डवार रोस्टर निर्धारित कर सुचारू रूप से टीकाकरण का कार्य संपन्न कराने हेतु प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन न्यूनतम 40 लाभार्थियों की दर से कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित कराना सुनिश्चित करेंगे।
● ज़िला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक, ज़िला स्वास्थ्य समिति, गया को निदेश दिया गया है की नगर निकायों को नजदीकी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध करते हुए टीकाकरण कराया जाए। नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत शेरघाटी/टिकारी/बोधगया इस कार्य में आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
● कोविड 2.0 पोर्टल के संचालन हेतु नगर निकायों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर का सहयोग लेने का निदेश दिया गया।
गृहविभाग का आदेश :-
● एक साथ अधिक संख्या में लाभार्थियों का आगमन तथा भीड़ भाड़ की स्थिति में पोर्टल प्रविष्टि में समय लगने की संभावना है। उक्त परिस्थिति में लाभार्थी के सत्यापन हेतु आधार कार्ड की छाया प्रति, मोबाइल नंबर आदि लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर उनके विवरणी को संधारित करते हुए उनका टीकाकरण किया जाए एवं टीकाकरण के पश्चात पोर्टल पर संबंधित लाभार्थी के आंकड़ों की विवरणी फोटो एवं पहचान को उसी दिन अपलोड कराने संबंधी कार्यों में अर्बन लोकल बॉडी से सहयोग लिया जाए।
● लाभार्थियों को बैठने हेतु कुर्सी, पेयजल, मास्क, सैनिटाइजर आदि की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया जाए।
नगर आयुक्त, नगर निगम गया, सिविल सर्जन गया, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गया, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बोधगया/टिकारी/शेरघाटी, कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शहरी क्षेत्र के योग्य लाभुकों का कोविड-19 के टीकाकरण हेतु उपरोक्त दिए गए निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी तथा नगर निगम एवं नगर पंचायत के चयनित प्रतिनिधि, जीविका के पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी सम्मिलित करना सुनिश्चित करेंगे।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक को निदेश दिया गया है कि वे शहरी क्षेत्र में टीकाकरण के कार्य का अनुश्रवण करेंगे एवं आवश्कतानुसार विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
ज़िला प्रशासन, गया द्वारा कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को चिकित्सीय सलाह एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु *टेलीमेडिसिन की सुविधा* उपलब्ध कराई गई है।
*टेलीमेडिसिन द्वारा चिकित्सकों से उपचार एवं सुझाव हेतु दूरभाष संख्या 0631- 2950140 पर सम्पर्क किया जा सकता है।* नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कुशल चिकित्सकों की सहायता से सलाह एवं परामर्श ली जा सकती है। *साथ ही कोविड 19 से संबंधित आवश्यक शिकायत, सुझाव एवं परामर्श ज़िला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0631-2222253/2222259 पर दी जा सकती है।* यह नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्यरत है।
ज़िला पदाधिकारी ने जिलावासियों से अनुरोध किया है कि आवश्यकता होने पर टेलीमेडिसिन की सुविधा हेतु 0631-2950140 पर सम्पर्क किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से अत्यधिक घबराने की ज़रूरत नही है, परंतु सुरक्षा हेतु सचेत एवं सावधान रहना आवश्यक है। मास्क का उपयोग करने, नियमित रूप से सैनिटाइज करने तथा 2 गज की सामाजिक दूरी रखते हुए भीड़ भाड़ से बचने की ज़रूरत है।
➖AnjNewsMedia



