काउंसलिंग नियोजन प्रक्रिया स्थल पर विधि व्यवस्था
recruitment of teacher candidates की प्रक्रिया
जिला मुख्यालय में कुल 4 काउंसलिंग केंद्र
गया जिला में वर्ग 01 से 05 तक तथा वर्ग 06 से 08 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन की प्रक्रिया दिनांक 5 जुलाई से प्रारंभ है। काउंसलिंग/ नियोजन प्रक्रिया स्थल पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सहित प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को भी काउंसलिंग स्थल पर प्रतिनियुक्ति किया गया है।
काउंसलिंग केंद्र का औचक निरीक्षण:DM |
जिला मुख्यालय में कुल 4 काउंसलिंग स्थल केंद्र बनाए गए हैं, जहां शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ है। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना में नीमचक बथानी तथा मोहड़ा प्रखंड के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ है।
हादी हाशमी प्लस टू उच्च विद्यालय स्वाजपुरी रोड गया में टिकारी, कोच तथा परैया प्रखंड के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ है।
हरिदास सेमिनरी प्लस टू उच्च विद्यालय में डोभी, बाराचट्टी, बांके बाजार, डुमरिया तथा गुरुआ प्रखंड के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ है।
प्लस टू जिला स्कूल में वजीरगंज, फतेहपुर, टनकुप्पा, नगर प्रखंड, मानपुर, बोधगया तथा बेलागंज प्रखंड के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ है।
जिला पदाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज प्लस टू जिला स्कूल तथा हादी हाशमी प्लस टू उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण कर शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया का विस्तार से मुआयना किया गया। उन्होंने संबंधित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों तथा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शांतिपूर्वक, त्रुटिरहित तथा पारदर्शिता के साथ शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को निष्पादित करावे। अगर किसी अभ्यर्थी की शिकायत/ पृच्छा हो तो उसे सुनते हुए यथासंभव निराकरण करें।
शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों तथा अंक पत्रों का शिक्षा विभाग के पदाधिकारी तथा कर्मी वेब पोर्टल पर अपलोड कराएंगे ताकि इसका सत्यापन कराया जा सके। काउंसलिंग प्रक्रिया में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावा वापस लेना चाहते हो तो वह स्वघोषणा पत्र के आधार पर ले सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाइयों में प्रयास किया जाएगा तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि नियुक्ति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक एवं प्रमाण पत्र, इंटर का अंक एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक एवं प्रमाण पत्र, टीईटी उतीर्णता प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पिछड़ी व अति पिछड़ा वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार
गया: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक प्राधिकार, पटना के निदेशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का आपसी समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा, जिनमें –
1. बैंक ऋण वसूली वाद।
2. धारा 138 (एन०आई एक्ट) से संबंधित मामले।
3. विद्युत बिल एवं टेलीफोन बिल के मामले।
4. अपराधिक सुलहनीय मामले एवं वैवाहिक विवाद के मामले।
5. मोटर वाहन दुर्घटना दावा (एमएसीटी) वाद एवं श्रम विवाद के मामले
6. भूमि अधिग्रहण एवं नापतोल से संबंधित मामले एवं
7. धन वसूली वाद एवं अन्य सुलहनीय मामले शामिल हैं।
उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए दिनांक- दिनांक 5 जुलाई, 2021 से 9 जुलाई, 2021 तक दोनों पक्षों के बीच सुलहवार्ता का भी आयोजन किया गया है और इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षकार अपने मामले का सुलाह कर लेते हैं, तो उसके आधार पर दिनांक 10 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अवार्ड भी दिया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला निपटाने पर केवल लाभ ही लाभ है। उसमें कोई पक्ष हारता नहीं, बल्कि दोनों पक्ष जीतते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को कुछ न कुछ लाभ होता है और विवादित मामले हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि लोक अदालत के लिए मिले अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील नहीं होता और पक्षकारों के बीच भाईचारा भी आ जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के बीच विवादित मामले के निपटारा हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है।
अतः गया जिलावासियों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ उठाएं।