Gaya DMs Action- Hospital Scam : अनुमंडल अस्पताल टिकारी में घोटाला : डीएम

गया के अस्पताल में घोटाला

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1 गया के अस्पताल में घोटाला

अनुमंडल अस्पताल टिकारी से सरकारी धन की अवैध निकासी की होगी गहन जांच : डीएम

गया डीएम की कार्रवाई से अस्पतालों में मचा हड़कंप

अवैध भुगतान में बांकेबाजार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की संलिप्तता

अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी में साफ- सफाई के मद से 31 लाख 90 हजार 9 सौ दो रुपया की सुनियोजित ढंग से अवैध निकासी, डीएम ली संज्ञान

अवैध निकासी की शिकायत पर त्वरित  कार्रवाई करते हुए डीएम त्यागराजन ने जिला स्तरीय जांच टीम गठित कर मामले को गंभीरता से जांच का दी आदेश
बांकेबाजार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के ऊपर अवैध तरीके से नर्सिंग होम को संरक्षण देने का लगा है गंभीर आरोप 
एमओआईसी बांकेबाजार द्वारा प्राइवेट अस्पताल में किए जा रहे ऑपरेशन से संबंधित वायरल वीडियो की जांच हेतु भी डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठन का दिया कड़ा निर्देश

Gaya DMs Action- Hospital Scam : अनुमंडल अस्पताल टिकारी में घोटाला, घोटाले की होगी जांच : डीएम, AnjNewsMedia
डीएम त्यागराजन ने दी
अस्पताल घोटाले की जाँच का आदेश

गया : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांकेबाजार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अवधेश कुमार ने एक निजी क्लीनिक में किसी दलित महिला का स्वयं ऑपरेशन करते देखे जाने एवं ऑपरेशन करने के एवज में  एमओआईसी बांकेबाजार द्वारा मोटी रकम की मांग करने से संबंधित वायरल वीडियो के संबंध में सिविल सर्जन गया द्वारा एमओआईसी बांकेबाजार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

सिविल सर्जन के स्पष्टीकरण में यह जिक्र किया गया है कि संजीवनी अस्पताल बांकेबाजार में किसी महिला का शिष्ट का ऑपरेशन किया, जिसके बदले में संचालक द्वारा मोटी राशि वसूल की गई। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध नर्सिंग होम को बंद करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर से कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं।

ऐसे में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बांकेबाजार द्वारा अवैध नर्सिंग होम का संरक्षण देना कहा तक उचित है अथवा नहीं।  साथ ही यह भी पूछा गया  की संजीवनी हॉस्पिटल, बिहार नैदानिक स्थापन एक्ट के अंतर्गत निबंधित है अथवा नहीं एवं इसके संचालक कौन हैं।

जिला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को निर्देश दिया है कि उक्त मामले में गंभीरता से एवं एक एक पहलुओं पर विस्तार से जांच करते हुए 4 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं ताकि दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई किया जा सके।

■ वित्तीय अनियमितता को लेकर लेखा प्रभारी लिपिक अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी विकास कुमार के विरुद्ध किया गया प्राथमिकी दर्ज

■ वित्तीय अनियमितता में संलिप्तता को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी/ चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए निलंबन हेतु लिखा गया पत्र

■ वित्तीय अनियमितता के मामले में अजीत कुमार अस्पताल प्रबंधक अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी अजित कुमार को  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में  किया गया स्थानांतरण साथ ही स्पष्टीकरण भी पूछा गया।

अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी में वित्तीय वर्ष 2020- 21 एवं 2021- 22 के दौरान आउटसोर्सिंग के तहत जनरेटर के माध्यम से की गई विद्युत आपूर्ति एवं साफ- सफाई के मद से 31 लाख 90 हजार 9 सौ दो रुपया की सुनियोजित ढंग से अवैध/ अनियमित निकासी एवं भुगतान से संबंधित शिकायत मिलते ही ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा जिला स्तर से जांच टीम गठित कर पूरे मामले को गंभीरता से जांच करवाया गया।

उक्त मामले को लेकर  सिविल सर्जन ने अजीत कुमार प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक सह अस्पताल प्रबंधक अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के पद पर स्थानांतरण करते हए प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अजीत कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगते हुए कहा कि क्यों ना उक्त मामले को लेकर इनकी संविदा समाप्त किया जाए।

उक्त मामले में विस्तार से जांच उपरांत वित्तीय वर्ष 2020- 21 एवं 2021-22 के दौरान आउटसोर्सिंग के तहत जनरेटर के माध्यम से की गई विद्युत आपूर्ति एवं साफ- सफाई के मद से अवैध निकासी एवं भुगतान हुई है।

उक्त मामले में जिला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा सिविल सर्जन गया को निर्देश दिया कि विकास कुमार लेखा प्रभारी लिपिक अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

सिविल सर्जन गया द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गया को पत्र लिखकर बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी/ चिकित्सक द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत जनरेटर के माध्यम से बिजली आपूर्ति एवं साफ- सफाई के एवज में अवैध निकासी एवं भुगतान में संलिप्तता पाई गई है। 

इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए निलंबन हेतु विभाग को सूचित कराने का निर्देश दिया गया।

 

– AnjNewsMedia  

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