Gaya DM’s News, Bihar Desk : स्वतंत्रता सेनानी का निधन

स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह के निधन पर ज़िला पदाधिकारी ने संवेदना व्यक्त की
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गया : जिला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह के निधन पर उनके पुत्र अनिल कुमार से बात कर गहरी शोक-संवेदना प्रकट किया है। अपने शोक संदेश में ज़िला पदाधिकारी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्व० विष्णुदेव नारायण सिंह का अहम योगदान था। स्व० विष्णुदेव नारायण सिंह ने महज 14 वर्ष की आयु में सन् 1939 में ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किये थे।  स्व० विष्णुदेव नारायण सिंह बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष थे। वे ग्राम चितौखर, टिकारी जिला गया के रहने वाले थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2019 में उन्हें सम्मानित किया गया था। 

ज़िला पदाधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह के अंतिम संस्कार हेतु गया ज़िला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था का सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार के लिए जो भी आवश्यक सहयोग है, वह की जा रही है। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गई है। 

जिला पदाधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह के अंतिम संस्कार हेतु आस्था का फूल (wreath) हेतु सामान्य शाखा के वरीय पदाधिकारी तथा नगर पुलिस उपाधीक्षक को प्रतिनियुक्त किया है।


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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 21 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। 

रंजित कुमार, ग्राम विवेकानंद कॉलोनी, टिकारी द्वारा जमीन अतिक्रमण के मामला में शिकायत दर्ज किया गया था। पूर्व की सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश अंचलाधिकारी, टिकारी को दिया गया था। आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि को अतिक्रमणमुक्त नहीं कराए जाने पर अंचलाधिकारी, टिकारी पर 5000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया। साथ ही 2 माह के अंदर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया। 

गिरधारी यादव एवं केदार यादव, मोहनपुर द्वारा अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु वाद दायर किया गया था। आज सुनवाई में अंचलाधिकारी, मोहनपुर द्वारा बताया गया की उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया है। अपीलार्थी संतुष्ट है। 

मोहनपुर प्रखंड के निवासी द्वारा वाद दायर किया गया है की केवला के वार्ड 01 में नल जल योजना के तहत राशि की निकासी कर ली गई है, परंतु कार्य नहीं कराया गया। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर को स्पष्ट निर्देश दिया की दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे तथा नीलाम पत्र दायर करे एवं 2 माह के अंदर राशि की वसूली करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया की केवला पंचायत के अन्य वार्डों का स्वयं जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।

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