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कृषि विभाग के प्रमंडल स्तरीय समीक्षा
गया : आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया श्री मयंक वरवड़े द्वारा आयुक्त कार्यालय के सभागार में कृषि विभाग के प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।
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मयंक वरवड़े आयुक्त बैठक |
बैठक में मुख्य रूप से रबी मौसम में फसल, रबी मौसम में बीज वितरण से संबंधित समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त हर खेत को पानी पहुंचाना एवं जल जीवन हरियाली अभियान की भी समीक्षा की गई।
आयुक्त ने निर्देश दिया कि उद्यान विभाग को प्रमंडल में किस प्रकार उद्यान को प्रोत्साहित किया जाए, इससे संबंधित कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया।
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बैठकमें मगधप्रमंडल जिलों के जिलाकृषिपदाधिकारी |
पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के किसान सलाहकार द्वारा उनके क्या दायित्व है, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कहा।
कृषि रोड मैप तृतीय (2017-2022) के क्रियान्वयन की भी चर्चा की गई।
बैठक में मगध प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, भूमि संरक्षण, आत्मा के परियोजना निदेशक सहित प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के माननीय अध्यक्ष श्री शिशिर सिन्हा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समर्पित टैरिफ याचिका पर जन-सुनवाई की गई, जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति, बिहारी सोया फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड, ए०पी०आर० मॉल, गया सहित आमजन, कृषक एवं व्यवसायीगण शामिल हुए।
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जन सुनवाई में अध्यक्ष |
जन सुनवाई में माननीय अध्यक्ष ने बताया कि इस जन सुनवाई का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक- 01/04/2021 से लागू होने वाले बिजली दर (टैरिफ) का निर्धारण करने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है ताकि आम उपभोक्ताओं, किसानों, व्यवसायियों की जन सुनवाई में सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनका सुझाव प्राप्त किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि विद्युत के क्षेत्र में उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों का यथासंभव निष्पादन किया जायेगा।
जन सुनवाई में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के माननीय सदस्य श्री आर० के० चौधरी तथा श्री एस०सी० चौरसिया उपस्थित थे। जिनके द्वारा बताया गया कि विद्युत के क्षेत्र में आने वाले समय में काफी सुधार की कोशिश की जाएगी।
जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा बुके देकर अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में गया में इंडस्ट्रियल हब बनने की संभावना है। साथ ही एग्रीकल्चर फीडर के क्षेत्र में भी अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विद्युत की आपूर्ति जिले में अच्छी है।
इस जन सुनवाई में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए संभावित आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 01/01/2020 से सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है तथा 01/01/2020 से कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। सुविधा एप को विकसित किया गया है।
जिले में उपभोक्ताओं के हित में बोधगया तथा गया शहर में स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट में 30% की वृद्धि हुई है। बताया गया कि गया में कॉमन सर्विस सेंटर प्रारम्भ किए जाएंगे, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बताया गया कि दिसंबर 2020 तथा जनवरी 2021 माह में प्राप्त शिकायतों का 98% निष्पादन कर दिया गया है। मार्च 2021 के पहले शनिवार को उपभोक्ता शिकायत निवारण कैंप का आयोजन गया जिला में आयोजित किए जाने के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि बिजली चोरी के मामले में 665 एफ०आई०आर० दर्ज किए गए हैं।
जन सुनवाई में बिहार चैंबर आफ कॉमर्स, सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यवसायियों को कोरोना काल में बिजली दर में वृद्धि से राहत देने का अनुरोध किया गया है। किसी प्रकार के बिजली दर वृद्धि न करने का अनुरोध बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया।
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जन सुनवाई में जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह |
विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण बिजली दर घटना चाहिए। साथ ही ट्रांसमिशन लॉस में कमी आई है तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। कोरोना के कारण व्यापारी काफी परेशान है जिसके कारण बिजली दर में वृद्धि नहीं होना चाहिए।
जन सुनवाई में ए०पी०आर० मॉल, गया के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मॉल को कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था, जिसके कारण मॉल लॉस में चल रहा है। इसलिए बिजली दर में वृद्धि नहीं करना चाहिए।
बिहारी सोया फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि कंपनी द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट को अब तक क्रेडिट नहीं किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र मानपुर में अंडरग्राउंड केबल करने का अनुरोध भी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया। साथ ही लंबित विद्युत अनुदान का भुगतान करने का भी अनुरोध व्यवसायियों द्वारा किया गया।
उपरोक्त जन सुनवाई में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर प्रोजेक्ट, महाप्रबंधक राजस्व, अधीक्षण अभियंता राजस्व सहित विभागीय अभियंता एवं पदाधिकारी शामिल थें।
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 27 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।
अपीलार्थी अशोक प्रसाद, टिकारी द्वारा टिकारी अनुमंडल अंतर्गत संचालित अवैध आरा मिलों पर कार्रवाई हेतु आवेदन दिया गया था, जिसपर जिलाधिकारी ने वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया को स्थलीय जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया था। जांचोपरांत टिकारी अनुमंडल अंतर्गत 18 अवैध आरा मिल पाया गया है, जिसपर जिलाधिकारी ने सभी अवैध आरा मिलों को हटाने का आदेश दिया। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा 18 अवैध आरा मिलो को हटा दिया गया है।
अपीलार्थी चंदन सिंह, वजीरगंज द्वारा परवाना की भूमि दिलाने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसपर जिलाधिकारी ने स्थलीय जांच कर इनके भूमिहीन होने का प्रमाण से संबंधित जांच के लिए अंचलाधिकारी वजीरगंज को निर्देश दिया था। जांचोपरांत अंचलाधिकारी, वजीरगंज द्वारा बताया गया कि परवाना इन्हें मिला था, परंतु यह दखल कब्जा में नहीं थे एवं अन्य द्वारा उसी भूमि पर पर्चा लेते हुए दखल कब्जा में रह रहे थे। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने भूमिहीन होने पर इन्हें भी जमीन चिन्हित करते हुए पर्चा निर्गत करने का आदेश अंचलाधिकारी, वजीरगंज को दिया। आज सुनवाई में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर ने बताया कि श्री चंदन सिंह को भूमि का पर्चा उपलब्ध करा दिया गया है, जिसपर वह आवासीय मकान बनाकर रह सकते हैं।
अपीलार्थी बाबू लाल यादव, गुरुआ द्वारा भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु आवेदन दिया गया है, जिसमें जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, टिकारी को अंचल अधिकारी, गुरुआ के साथ पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराते हुए भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया।
अपीलार्थी राहुल यादव व अन्य द्वारा सरकारी योजना की राशि गबन के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिसपर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरिया से जवाब मांगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने के कारण उनपर रु 500 का जुर्माना लगाते हुए वरीय पदाधिकारी, डुमरिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरिया को संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उप-विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारीयों के साथ ब्रीफिंग
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित होने वाली सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक परीक्षा 28/02/2021 को एक पाली में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संचालन तथा शांति एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु उप-विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारीयों के साथ ब्रीफिंग जिला परिषद सभागार में की गई।
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विधि व्यवस्था हेतु उप-विकास आयुक्त की ब्रीफिंग |
जिला दंडाधिकारी श्री अभिषेक सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य कुमार द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार यह परीक्षा पूर्वाहन 10:00 बजे से 11:30 बजे तक जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 12,580 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
इस परीक्षा को सफलतापूर्वक, कदाचार मुक्त वातावरण में संचालित करने हेतु 15 स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग हेतु महिला दंडाधिकारी/पर्यवेक्षक एवं महिला पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई है।
परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में संचालन हेतु 58 केन्द्र प्रेक्षकों प्रतिनियुक्ति की गई है, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। केंद्र प्रेक्षक अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं बाधारहित परीक्षा संचालन सुनिश्चित करेंगे। केंद्र प्रेक्षक अपने आवंटित केंद्रों पर परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर छपे फ़ोटो से चेहरे का मिलान भलीभांति कर लेंगे।
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परीक्षा को कदाचार रहित वातावरण में संचालन हेतु |
उपरोक्त परीक्षा में 5 जोनल दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
इसके साथ ही 4 उड़नदस्ता टीम की प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें श्री सुनील कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ श्री नरेश झा,अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/ श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता विभागीय जांच तथा श्री संतोष कुमार, निदेशक डी०आर०डी०ए० शामिल है।
इस प्रकार इस परीक्षा में स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता टीम, केंद्र प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कदाचार की गुंजाइश न हो और परीक्षा कदाचार रहित वातावरण में संपन्न हो सके।
सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षा केंद्र के हर कमरे, बाथरूम इत्यादि के नेटवर्क जाम रहे और कोई नेटवर्क काम न कर सके। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को मोबाइल फ़ोन, पेजर, ब्लूटूथ, स्मार्ट फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, कैलक्युलेटर , व्यतिगत पेन इत्यादि पेक्षा हॉल में लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाई जाएगी।अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार को इस परीक्षा का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष संख्या 0631-2222253 है। जिसके प्रभार में श्रीमति दुर्गेश नंदिनी, वरीय उप-समाहर्ता, गया रहेंगे। इसके अतिरिक्त पांच अन्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई जो इस प्रकार है :-
- श्री मुकेश कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बोधगया मोबाइल नंबर- 82714 02507
- श्री रविकांत कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, फतेहपुर मोबाइल नंबर-94180 40125
- श्री रविंद्र कुमार दास, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, नगर मोबाइल नंबर-94316 62839
- हुरैन सबा, तकनीकी सहायक, बेलागंज
- मोबाइल नंबर-7905177227
- तथा श्रुति राज, तकनीकी सहायक, सदर
- मोबाइल नंबर-7979856603 है।
परीक्षा की गरिमा को बनाए रखने, भीड़भाड़ को सीमित करने, शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था के संधारण हेतु सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की दूरी तक धारा-144 के अंतर्गत निशेषाज्ञा लागू करने का निर्देश अनुमण्डल पदाधिकारी को दिया गया।
– AnjNewsMedia