Gaya School | Latest News in Hindi | AnjNewsMedia

निजी विद्यालय प्रबंधक और स्कूल संचालकों के साथ परिवहन संबंधी ट्रेनिंग सह कार्यशाला
Advertisement

Gaya School | Latest News in Hindi | AnjNewsMedia
ट्रेनिंग सह कार्यशाला

गया : ज़िला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में सभी निजी विद्यालय प्रबंधक और स्कूल संचालकों के साथ परिवहन संबंधी ट्रेनिंग सह कार्यशाला का आयोजन करते हुए स्कूली सेवा में संचालित वाहनों के परिचालन संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी स्कूली वाहनों में योग्य ड्राइवर तथा सीसीटीवी अनिवार्य रूप से रखें।

इसके साथ ही वाहनों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखें। सभी स्कूली वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करें। साथ ही अग्निशमन यंत्र सभी बसों में लगाएं।

उन्होंने सभी विद्यालय के डायरेक्टर तथा प्राचार्य को हिदायत दिया कि स्कूली बच्चों को घर से विद्यालय तक एवं वापस घर तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करवाना आप सभी स्कूल प्रबंधक का कर्तव्य है। स्कूली बच्चों एवं छात्रों के परिवहन में संलग्न अन्य वाहनों के लिए परिवहन व्यवस्था के मानक के अनुरूप ही बच्चों को बैठाने की जिम्मा स्कूल प्रबंधक की है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल वाहन में केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत भीएलटीडी विकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक स्कूल बस स्कूल वाहन में जीपीएस युक्त होना अनिवार्य है।

मोटर यान अधिनियम के तहत स्कूल वाहनों के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त होना अनिवार्य है। 8 वर्ष तक के नए वाहनों को द्विवार्षिक एवं अन्य सभी स्कूली वाहनों को वार्षिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अति अनिवार्य होगा।

सभी स्कूली वाहनों में वाहन से संबंधित सभी वैध कागजात यथा निबंधन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालक, कंडक्टर की अनुज्ञप्ति इत्यादि अनिवार्य रूप से अपने वाहन में रखना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधक को सख्त हिदायत दिया कि सभी स्कूल प्रबंधक अपने वाहन चालक अथवा केयरटेकर कि किसी भी लापरवाही के लिए वह  जिम्मेदार होगा और दोस्ती चालक अथवा केयरटेकर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी

इस प्रकार जिला पदाधिकारी ने सभी स्कूल के प्रबंधक तथा प्राचार्य को स्कूली सेवा में संचालित वाहनों के संचालन संबंधित कई प्रकार के दिशा निर्देश का पालन कराने का निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि यदि परिवहन विभाग के दिशा निर्देशों का अनदेखा कर स्कूली वाहन चलाने वाले विद्यालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।


– AnjNewsMedia Presentation

Leave a Comment

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!