समीक्षा बैठक
![]() |
VC Period ! DM Gaya |
गया : जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गया जिले में गर्मी के मौसम में शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक चापाकल की स्थिति के संबंध में सभी प्रखंड के पदाधिकारियों, पंचायती राज विभाग के टेक्निकल असिस्टेंट, सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की गई। इस वर्ष गर्मी के मौसम में किसी भी टोले में /कस्बे में पानी की कोई समस्या ना हो, इसके लिए अभी से ही माइक्रो लेवल पर कार्य करवाने का निर्देश ज़िला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले के महादलित टोला में विकास मित्र के माध्यम से सार्वजनिक चापाकल का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 9568 चापाकल में से 3410 चापाकल खराब पाए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर महादलित टोला में खराब चापाकलो को मरम्मत करवाएं साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर चापाकल का सर्वेक्षण करवाते रहें ताकि दोबारा कहीं चापाकल खराब होने पर उसे मरम्मत करवाया जा सके।
उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय, महादलित टोला तथा जिले के माननीय विधायक/ माननीय सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची को प्राथमिकता पर मरम्मत करवाएं।
उन्होंने निर्देश दिया कि 13 मार्च से हर हाल में चापाकल मरम्मत गैंग दल पंचायतों में जाकर मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दे।
कार्यपालक अभियंता पीएचईडी ने बताया कि चापाकल मरम्मत के लिए 200 टीम को तैयार किया गया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दिन प्रत्येक गैंग द्वारा तीन से चार चापाकल मरम्मत हो यह सुनिश्चित करावे। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत वार हर 10-10 दिन का रोस्टर बनाए तथा उसे जिले के वेबसाइट पर अपलोड कराएं। जिस प्रखंड तथा पंचायत में सबसे अधिक पेयजल की समस्या तथा खराब चापाकल की समस्या है वहां अधिक संख्या में चापाकल मरम्मत गैंग टीम को भेजें। उन्होंने कहा कि पंचायत के हिसाब से मरम्मत दल टीम का गठन करें।
13 मार्च के पहले सभी प्रकार के उपकरण के साथ-साथ राइजर पाइप को अपने गोडाउन में उपलब्ध रखें ताकि चापाकल मरम्मत गैंग दल को उपकरण बदलने में कोई कठिनाई ना हो।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि पीएच ई डी विभाग के सभी कनीय अभियंता निरंतर फील्ड में रखकर चापाकल मरम्मत का निगरानी रखेंगे।
जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि 13 फरवरी तक पीएचडी अपने सभी कुल 52 टैंकर को रंग रोगन सफाई कराते हुए पूरी तरफ फंक्शन रखेंगे। ताकि कहीं से पानी टैंकर की आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत उपलब्ध कराया जा सके।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जिस क्षेत्र में पानी का टैंकर अधिक प्रयोग हुआ है उस क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में क्षेत्र की क्या स्थिति है इसका आकलन अवश्य करें। भूगर्भ जल स्तर का हर 15 दिन पर मापी करावे।
नल जल योजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 1507 योजना में से 295 योजना वर्तमान समय में बंद है जिसमें 163 योजना गया डिवीजन तथा 132 योजना शेरघाटी डिवीजन का है। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वैसे संवेदक जो नल जल योजना का अधूरा कार्य कर कर के काम छोड़ दिए हैं तथा कार्य करने में इच्छुक नहीं है वैसे संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए फ्रेश टेंडर प्रक्रिया करके पेयजल सुचारू करावे।
उन्होंने कहा कि जहां छोटी-छोटी समस्या या था मोटर खराब होना स्टार्टर जलना इत्यादि है उन सभी समस्या को 24 घंटे के अंदर निष्पादन कराते हुए पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें।
गया आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से कुल 12 जिलों यथा गया, औरंगाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, पुर्निया, मुजफ्फरपुर, जमुई, कटिहार, बेगूसराय, बांका, अररिया एवं खगड़िया जिलों के ज़िला पदाधिकारी के साथ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष उदय कांत मिश्रा, माननीय सदस्य श्री मनीष वर्मा तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने बैठक किया।
उपाध्यक्ष ने बताया कि वज्रपात/ ठनका के कारण प्रत्येक वर्ष राज्य में अधिक संख्या में मृत्यु हो रही है। ठनका से हो रही क्षति को कम करने के लिए प्राधिकरण ने एक कार्य योजना बनाई है, जिसके आधार पर अधिकतम प्रभावित 7 जिलों को चिन्हित कर उपरोक्त कार्य योजना को क्रियान्वित कर वज्रपात से मृत्यु दर को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वज्रपात की दुर्घटनाएं मूल रूप से मानसून के समय ही होती है।
ठनका से बचाव, डूबने से मृत्यु की रोकथाम, भूकंप, सड़क सुरक्षा आदि कार्य हेतु समाज में जागरूकता एवं समुदाय ( सरकारी, गैर सरकारी कर्मी) का क्षमता वर्धन अत्यंत आवश्यक है यह सभी समक्षते है। इसी उद्देश्य से प्राधिकरण ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत कुल 12 जिलों को उपरोक्त कार्य हेतु निर्देशित कराई गई है।
बैठक में सभी जिलों के जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी जन जागरूकता एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय, गाँव, पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं के प्रभाव को कम करने से संबंधित जन जागरूकता हितभागियो का क्षमता वर्धन, डूबने से बचाव संबंधी उपाय, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, भूकंप से बचाव की जानकारी इत्यादि के लिए गतिविधिवार कार्य योजना तैयार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें।
गया जिले के समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले वर्ष अर्थात 2022 में वज्रपात से लगभग 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इस वर्ष गया जिले के कुछ प्रखंडों को चिन्हित किया गया है, जहां वज्रपात की घटनाएं ज्यादा हो रही है। वैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।
वज्रपात की घटना जिले में मुख्य रूप से मोहनपुर, डोभी, बेला, डुमरिया एवं बाराचट्टी में हुई हैं।
डूबने की घटना जिले में मुख्य रूप से मानपुर, खिजरसराय, नगर, टिकारी एवं मोहनपुर के क्षेत्र में हुई है।
अगलगी की घटना जिले में मुख्य रूप से टिकारी, मानपुर एवं गुरुआ के क्षेत्र में हुई है।
सड़क दुर्घटना जिले में मुख्य रूप से आमस, बाराचट्टी, मानपुर, बेलागंज एवं नगर के क्षेत्रों में हुई है।
बैठक में निर्देश दिया गया है कि इन संबंधित घटनाओं वाले क्षेत्रों को विशेष रुप से फोकस करके कार्य योजना तैयार कर जागरूकता कार्यक्रम करवाए।
वज्रपात से सुरक्षा हेतु जिले के वैसे क्षेत्रों जहां वज्रपात की अधिक घटनाएं सामने आ रहे हैं, उन क्षेत्रों में लाइटिंग अरेस्टर तथा सायरन हूटर मशीन लगवाया जा रहा है। इस मशीन का रेडियस 3 से 5 किलोमीटर का दायरा है ताकि खेत खलियान में काम करने वाले किसानों को भी वज्रपात की पूर्व सूचना मिल सके ताकि वह सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच सके एवं बज्रपात की घटना से बचाया जा सके।
भूकंप से बचाव हेतु जिले के सभी प्रखंड के एक-एक विद्यालय को चिन्हित कर भूकंप से बचाव हेतु बच्चों को मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है।
पिछले वर्ष 3 प्रखंड यथा टनकुप्पा, फतेहपुर एवं वजीरगंज के कुल 591 बच्चों को प्रशिक्षण सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के तहत पूर्ण कराया गया है ताकि यदि कहीं डूबने की घटना होती है तो यह तैराकी सीखे रहने से स्वयं को बचा सके। इसके साथ और भी सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम आयोजित कराने की कार्य योजना तैयार की जा रही है।
अंत में पुनः सभी जिला के प्रभारी जिला आपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा के तहत जो भी घटनाएं घटती हैं, उसे लेकर लोगों को अलग-अलग माध्यम यथा बच्चों के लिए प्रभात फेरी, गांव स्तर पर मॉक ड्रिल, माइकिंग, बच्चो के बीच भूकंप से बचाव हेतु क्विज और पेंटिंग कंपटीशन, रोड सेफ्टी हेतु बैनर एवं हैंड बिल से जागरूकता, जिले के खतरनाक घाटों में साइन बोर्ड के माध्यम से जागरूकता सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम चलावे, ताकि लोगो को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके, जिससे घटनाओं का दायरा कम हो सके।
श्रीमती अभिलाषा शर्मा,भा0प्र0से0, नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में आगामी गर्मी के मद्देनजर जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने हेतु समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उप नगर आयुक्त, बुडको के कार्यपालक अभियंता नगर प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता, जल पर्षद, बुडको के सभी सहायक अभियन्ता, गया नगर निगम के जलापूर्ति से संबंधित सभी अभियन्तागण एवं एजेन्सी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
दिनांक 05.03.2023 को नागरिकों द्वारा वैरागी कलाली मोड़ को जलापूर्ति नही होने के कारण जाम कर दिये जाने से विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुईं । नगर प्रबंधन द्वारा बताया गया कि जनता कॉलनी एवं वैरागी पंपिंग केन्द्रों के पंप ऑपरेटरो द्वारा सही ढंग से पंप नहीं चलाने के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई थी। उक्त बातों का समर्थन कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल सं0 01 एवं कार्यपालक अभियांता, जल पर्षद द्वारा भी किया गया।
निर्देश दिया गया कि आज हीं जनता कॉलनी एवं वैरागी पंपिंग केंद्रों के सभी पंप ऑपरेटरो को वहाँ से स्थानान्तरित करें। कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल सं0 01 एवं कार्यपालक अभियंता, जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि भविष्य में वैसे पंप ऑपरेटरो, जो सही ढंग से कार्य नहीं करते हों, एवं जिसके कारण जलापूर्ति बाधित होती है एवं विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, वैसे पंप ऑपरेटरों, को चिन्हित कर हटाने की करवाई करते हुए उनके विरुद्ध आपदा के सुसंगत धारायों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करेंगे।
कार्यपालक अभियांता एवं सहायक अभियांता नगर विकास प्रमंडल सं0 01 एवं कार्यपालक अभियांता, जल पर्षद को निम्नलिखित निर्देश दिया गया कि:-
(i) गर्मी को ध्यान में रखते हुए भू-जलस्तर की स्थिति का विवरण उपलब्ध कराये यह भी देखे की गत वर्ष से इस वर्ष पानी का स्तर कितना नीचे चला गया है ताकि अभी प्लान तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।
(ii) वार्ड नंबर 04,05, 06 से गन्दा पानी की आपूर्ति की शिकायतें प्राप्त हो रही है अतः गन्दा पानी आने वाले पंपिंग केंद्रों का दो दिनों के अन्दर स्थल निरीक्षण कर रोस्टर तैयार कर गंदा पानी की आपूर्ति के निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
(iii) सहायक अभियंता अपने-अपने वार्ड क्षेत्र में जलापूर्ति आउटलेट का निरीक्षण कर लें एवं उसमें आ रही त्रुटियों / शिकायतों का आकलन कर उसके निराकरण हेतु तीन दिनों के अन्दर Contigency Plan तैयार कर प्रस्तुत करें । क्रिटिकल वार्ड 04,06,09, 10, 11, 25, 28, 29, 30, 32, 34 इत्यादि वार्डो के लिए भी Contigency Plan तैयार कर प्रस्तुत करें।
कार्यपालक अभियंता, जल पर्षद एवं श्री दिनकर प्रसाद, कनीय अभियांता द्वारा बताया गया कि पंपिंग केंद्रों के लिए स्टैण्डबाई में पंप, ट्रिपाद एवं चैन पुली की आवश्यकता है।
निर्देश दिया गया है कि कितने पंप एवं अन्य समिग्रियों की आवश्यकता है, के संबंध में प्रतिवेदित करें साथ हीं भंडार में उपरोक्त उपकरणों / सामग्री की उपलब्धता की जाँच कर प्रतिवेदित करें एवं यदि क्रय की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव समर्पित करें। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पानी टैंकर से पेयजल की आपूर्ति हेतु पानी टैंकरों को सुरक्षित रखें।
गया पुलिस के द्वारा जिला में अवैध शराब का सेवन, निर्माण, बिक्री, भण्डारण एवं परिवहन को रोकने तथा शराब तस्करों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है इस क्रम में
01. बुनियादगंज थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में शंकर चौधरी, पे0 रामबालक चौधरी, सा0 मछुआड़, थाना बुनियादगंज जिला गया को 01 ली0 महुआ जावा घोल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे बुनियादगंज थाना काण्ड संख्या 73/23 दि0 05.3.2023 धारा 30 बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
02. मुफसिल थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में कमलेश मॉझी, पिता पैरू मॉझी, सा0 गंधार थाना मुफसिल जिला गया को 05 ली0 देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे मुफसिल थाना काण्ड संख्या 277/23 दि0 05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
03. अतरी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में 01. इन्द्र मॉझी, पिता स्व0 गरधा, मॉझी, सा0 डेमा फतेहपुर थाना खिजरसराय 2. उपेन्द्र मॉझी पे0 स्व0 कामेश्वर मॉझी सा0 नौरंगा, थाना अतरी 03. श्यामादुलारी देवी पति कैलु मॉझी, सा0 उपथु, थानाा अतरी तीनों जिला गया को 30 ली0 देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे अतरी थाना काण्ड संख्या 114/23 दि0 05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
04.परैया थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में विनय कुमार, पिता अम्बिका राम, 02. पेन्टु कुमार, पे0 मनोज कुमार, दोनों सा0 रजोई बगाई, थाना- परैया, 03. शतीस कुमार, पे0 चन्दु यादव, 04. रौशन कुमार, पे0 संजय यादव दोनों सा0- मंदौर, थाना गुरारू सभी जिला गया को 60 ली0 देशी शराब एवं दो बाईक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे परैया थाना काण्ड संख्या 110/23 दि0 05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
05. मगध विश्वविद्यायलय थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में रेखा देवी, पति-नेपाली चौधरी, सा0-कौशला, थाना मगध विश्वविद्यालय, जिला गया को 02 ली0 महुआ जावा शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे मगध विश्विद्यालय थाना काण्ड संख्या 73/23 दि0 05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
06. फतेहपुर थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में शुभाष कुमार, पे0 सियासरण प्रसाद, सा0-धन्सु, थाना-फतेहपुर, जिला गया को 300 ली0 महुआ शराब एवं दो बाईक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे फतेहपुर थाना काण्ड संख्या 167/23 दि0 05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
07. भदवर थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में विजय भुईया, पे0 सुरेश भुईया, सा0$थाना भदवर, जिला गया को 04 ली0 देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे भदवर थाना काण्ड संख्या 13/23 दि0 05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
08. बेलागंज थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आसूचना पर 13.500 ली0 महुआ एवं एक बड़ा/छोटा तसला-16 पीस बरामद किया गया। इस संबंध मे बेलागंज थाना काण्ड संख्या 134/23 दि0 05.03.2023 धारा 30(ए)(सी)(डी) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
09. परैया थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आसूचना पर 15 ली0 देशी शराब बरामद किया गया। इस संबंध मे परैया थाना कांड संख्या-111/23 दिनांक-05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
10. परैया थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आसूचना पर 20 ली0 देशी शराब बरामद किया गया। इस संबंध मे परैया थाना कांड संख्या-112/23 दिनांक-05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
11. बाराचट्टी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आसूचना पर 75 ली0 देशी शराब बरामद किया गया। इस संबंध मे बाराचट्टी थाना कांड संख्या-247/23 दिनांक-05.03.2023 धारा 30(ए) बिहार म0 एवं उ0 संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।
– AnjNewsMedia Presentation