वजीरगंज प्रखंड के तिनेरी गांव के समीप जमुआवाँ बालू घाट में किया गया था बालू का अवैध खनन
Advertisement
डीएम की पहल पर हुई प्राथमिकी
![]() |
डीएम त्यागराजन की पहल पर हुई प्राथमिकी |
गया : ज़िलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम को बालू के अवैध खनन से संबंधित लगातार मिल रही सूचना के आधार पर उन्होंने जमुआवाँ बालू घाट के क्लस्टर संख्या 25, जो तिनेरी गांव के समीप है। वहां बालू के अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था। जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर, खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय, अंचलाधिकारी वजीरगंज एवं सशस्त्र बल के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच के क्रम में बालू घाट का कोई भी कर्मी मौजूद नहीं पाया गया।
![]() |
जमुआवाँ बालू घाट |
जमुआवाँ बालू घाट के लिए निर्धारित सीमा के पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र जियो टैगिंग के आधार पर लगभग 700 मीटर से 800 मीटर की दूरी पर लोंगिट्यूड एवं लाटीट्यूड के सीमांकन के समीप बालू का खनन किया हुआ पाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 50 फीट, चौड़ाई 20 फीट एवं गहराई 5 फीट अर्थात कुल 5000 घनफुट बालू खनन एवं प्रेषण किया हुआ पाया गया।
स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ किए जाने पर बताया गया कि जमुआवाँ बालू घाट के संवेदक/ संचालक द्वारा कुछ दिन पहले नदी के रास्ते का निर्माण कर उक्त स्थल से बालू की निकासी की गई है। जमुआवाँ बालू घाट का संचालन चुनचुन कुमार प्रोपराइटर मेसर्स मां लक्ष्मी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड हिसुआ नवादा के द्वारा किया जा रहा है, जो जमुआवाँ बालू घाट क्लस्टर संख्या 25 के संवेदक हैं।
अवैध रूप से बालू का निकासी किए जाने से सरकार को कुल ₹291250 का राजस्व की क्षति हुई है। अवैध खनन किए जाने से बिहार सरकार को राजस्व की क्षति हुई है जो अवैधकर्ता से वसूलनीय है।
खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा वजीरगंज प्रखंड के जमुआवाँ बालू घाट के संवेदक चुनचुन कुमार के विरूद्ध वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध बालू खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जाएगा। कहीं से भी कोई अवैध खनन की सूचना आने पर सीधे तौर पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।