Commissioner Meeting

आयुक्त ने 9 मामलों में की सुनवाई

गया : सुश्री टी एन बिंधेस्वरी, आयुक्त, मगध प्रमंडल द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत कुल 9 मामलों में सुनवाई की गयी। केस संख्या 1298 के अपीलार्थी सुश्री सोनम कुमारी को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मामले में सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी गया द्वारा अवगत कराया गया कि जाति बदल जाने के कारण इनको छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पाई थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पत्राचार कर जाति में सुधार कर दिया गया है परंतु आवंटन के अभाव के कारण उनको छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी जा सकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को निर्देश दिया गया कि विभाग से समन्वय स्थापित कर आवंटन प्राप्त करके इनको नियमानुसार छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान सुनिश्चित कराएं। केस संख्या 1439 के अपीलार्थी मोहम्मद इरशाद खान अनुपस्थित रहे। पुलिस लाइन रोड कोहली पोखर के पास बिना नक्शा पास कराए हुए अपार्टमेंट बनाने से संबंधित इनके परिवाद में पिछले तिथि को नगर आयुक्त नगर निगम गया को जांच प्रतिवेदन एवं नक्शा के प्रति आवेदक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था तदोपरांत परिवादी को जांच प्रतिवेदन एवं नक्शा के आलोक में प्रतिक्रिया देने हेतु निर्देश दिया गया था। नगर आयुक्त, नगर निगम, गया द्वारा बताया गया कि परिवादी को नक्शा एवं जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जाएगा। नगर आयुक्त को निदेश दिया गया कि उपरोक्त कथन का अक्षरशः अनुपालन करके अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें। केस संख्या 1351 के अपीलार्थी श्रीमानव का कोतवाली थाना के नया भवन का डायवर्जन के कारण रोड ऊंचा होने से संबंधित मामले में नगर आयुक्त नगर निगम गया द्वारा बताया गया कि यह मामला नेशनल हाईवे से संबंधित है। कार्यपालक अभियंता, एनएचएआई गया को मामले से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर उपस्थित करने का आदेश दिया गया। केस संख्या 1397 के अपीलार्थी श्री मानव का मामला नगर निगम गया का रैन बसेरा संख्या नंबर 1 गया नगर निगम, गांधी मैदान को आम जनता हेतु सुचारु रुप से संचालित किए जाने के संबंध में नगर आयुक्त नगर निगम के द्वारा बताया गया कि इनका संचालन नियमित एवं सुचारु रुप से किया जा रहा है। अपीलार्थी ने भी भी इस पर संतुष्टि जाहिर की। केस 1396 के अपीलार्थी श्रीमानव का नगर निगम वार्ड नंबर 34 के विवेकानंद कॉलोनी में स्थित प्याऊ से संबंधित मामले में नगर आयुक्त नगर निगम गया द्वारा बताया गया कि इनके मामले का निष्पादन किया जा चुका है। प्रार्थी ने भी इस पर संतोष जाहिर किया। केस 1401 के अपीलार्थी श्री उपेंद्र नारायण चौधरी का अनाधिकृत निर्माण से संबंधित मामले में अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एक फोटोग्राफ समर्पित किया गया जिससे यह प्रतीत हुआ कि वर्तमान में भी या काम चालू है। नगर आयुक्त, नगर निगम गया द्वारा बताया गया कि दोनों भावनों पर अनाधिकृत निर्माण वाद चलाया जा रहा है। तथा उक्त स्थल पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। नगर आयुक्त नगर निगम को अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। केस संख्या 1377 के अपीलार्थी श्री पारसनाथ बरेलीया का मामला आदर्श नगर एवं ढोलकिया गली का संयुक्त नाला अतिक्रमण मुक्त एवं साफ सफाई कराने से संबंधित था। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नाले की सफाई कराई जा चुकी है, परंतु अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया है। नगर आयुक्त नगर निगम गया को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। केस संख्या1410 का अपीलार्थी श्री सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता का ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण आवेदन निर्धारित अवधि में रहते हुए भी नहीं किए जाने एवं विलंब शुल्क के साथ लाइसेंस नवीकरण किए जाने तथा उसी क्रम में जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने से संबंधित मामले में आयुक्त के सचिव द्वारा जांच की गई जांच प्रतिवेदन के अनुसार उस समय सर्वर खराब रहने के कारण परिवादी का लाइसेंस नवीकरण नहीं किया जा सका एवं उसके बाद विलंब शुल्क के साथ उनका लाइसेंस नवीकरण किया गया। उन्होंने इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को विभाग स्थल पर इस समस्या को उठाने का निर्देश दिया गया परिवादी द्वारा बताया गया कि मेरा लाइसेंस नवीकरण किया जा चुका है जहां तक उनके साथ दुर्व्यवहार किए का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त कर्मी द्वारा हमारे समक्ष माफी मांग ली गई है। अब हमें कोई शिकायत नहीं है। उक्त अवधि में जिन लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ परंतु सर्वर खराब होने की वजह से विलंब शुल्क के साथ लाइसेंस नवीकरण किया गया उसकी सूची जिला परिवहन पदाधिकारी को विभाग को भेजने एवं समस्या का समाधान हेतु मंतव्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया तथा अपने सभी कर्मी को अनुशासन एवं आवेदक के साथ अच्छा व्यवहार करने हेतु निदेश दिया गया। केस 1343 के अपीलार्थी श्रीमती कुमारी अंकिता का कोतवाली थाना कांड संख्या- 356/17 में समुचित कार्रवाई नहीं होने से संबंधित मामले में नगर पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अभियुक्त श्री राकेश कुमार के विरुद्ध आरोप सत्य पाया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वारंट प्राप्त किया गया है। गिरफ्तारी के डर से उक्त अभियुक्त फरार है। माननीय न्यायालय से इस्तेहार की मांग की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय के आलोक में उनके अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक है। इसलिए इस्तेहार निर्गत नहीं किया जा सकता है। परिवादी द्वारा सुनवाई के क्रम में बताया गया कि उनके जेवर एवं गिफ्ट के सामान भी ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया को उक्त मामले में परिवादी के जेवरात एवं गिफ्ट के सामान वापस दिलाने हेतु नियम अनुसार अग्रेतर कार्रवाई 15 दिनों के अंदर करने का आदेश दिया गया।

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