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 गृह विभाग (विशेष शाखा) का दिशा- निर्देश

गया : सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की ज़िलावार समीक्षा

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के उपरांत कोविड-19 संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिए गए निर्देश के आलोक में गया जिला अंतर्गत गया शहरी/नगर निगम, गया/नगर परिषद, बोधगया/टिकारी/शेरघाटी/प्रखंड मुख्यालय में आवश्यक वस्तुओं यथा दूध, फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ, दवा आदि को छोड़कर अन्य सभी दुकानों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मार्गों के आधार पर मार्ग में रूट निर्धारित करते हुए बुधवार एवं गुरुवार को (बाएं/दाएं) अवस्थित दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने तथा शेष दिन बंद रखते हुए रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहने संबंधी आदेश निर्गत किया गया है। सभी तरह की औषधि की दुकानें, अस्पताल, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेन्टर तथा डिस्पेंसरी इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

             कोविड संक्रमण के विस्तार एवं इसके संक्रमण के कड़ी को तोड़ने हेतु ज़िला पदाधिकारी, गया द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त निम्न आदेश दिए गए है कि –

             ● शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान से 03 किलोमीटर के बाहर की परिधि में अनावश्यक किसी कार्य से नहीं जाएंगे। 

             ● ग्रामीण क्षेत्रो में कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान से 05 किलोमीटर के बाहर की परिधि में अनावश्यक किसी कार्य से नहीं जाएंगे।

             ● किसी भी स्थल पर एक साथ 05 व्यक्ति एकत्रित/जमा नहीं होंगे।

             ज़िला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, गया के साथ साथ अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष को उपरोक्त निर्देशों का अपने-अपने क्षेत्रों में अनुपालन कराने का निदेश दिया है। जिन व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के विविध धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

➖Anjnewsmedia

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