Covid Par GAYA DM-SSP Ka Charcha

 गया डीएम- एसएसपी के कोविड पर गहन विमर्श

गया : सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग  (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा निदेश के आलोक के जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया श्री आदित्य कुमार द्वारा जारी संयुक्तादेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाने

तथा महत्वपूर्ण निदेशों का अनुपालन कराने का आदेश दिया गया है, इसके अंतर्गत –

                1) ज़िले के सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल, 2021 तक पूर्णत: बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी, यह सुनिश्चित करेंगे। 

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                2) सभी दुकाने/प्रतिष्ठान संध्या 7:00 तक ही खुलेंगे। भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर यह आदेश लागू नहीं होगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन करते समय दुकानदार एवं ग्राहक दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार, कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सामाजिक दूरी मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित करेंगे।

                3) रेस्टोरेंट्स, ढाबा, भोजनालय में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालक अनुमान्य होगा।

               4) सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे।

               5) सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड-19 के बचाव के अनुकूल व्यवहार करना सुनिश्चित करेंगे।

               6) सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

               7) सरकारी कार्यालय में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ, आपदा, दूरसंचार,डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

               8) सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

               9) निजी कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक कार्यालय को 33% के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।

               10) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी।

               11) अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा निर्धारित है।

               12) पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति होगी।

               *क्रमांक 02 से 12 तक अंकित निर्णयों को 30 अप्रैल, 2021 तक लागू किया जाएगा।*

               जिलाधिकारी ने स्पष्ट निदेश दिया की उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा०द०वि० की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

               ज़िला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक उपरोक्त निर्देश का अपने अपने क्षेत्र में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुश्रवण करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। भीड़भाड़ वाले स्थल यथा फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

कोरोना टीकाकरण, कन्टेनमेंट जोन की व्यवस्था

               ज़िला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड 19 से संबंधित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच में तेजी लाने, कोरोना टीकाकरण, कन्टेनमेंट जोन की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर कोरोना जांच की समीक्षा, अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेन्टर के निर्माण की योजना तथा माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में आंगनबाड़ी वर्कर की प्रतिनियुक्ति पर विचार विमर्श किया गया। 

               बैठक में ज़िला पदाधिकारी द्वारा मेगा कन्टेनमेंट जोन/माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में कोरोना टेस्टिंग, मेडिकल किट की उपलब्धता तथा लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निदेश दिया गया। इस बात पर बल दिया गया की संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्य बिना जांच के बाहर न निकले ताकि वे अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचे और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। 

                ज़िला पदाधिकारी द्वारा डीपीओ, आईसीडीएस को निदेश दिया गया की माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में आंगनबाड़ी वर्कर की प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि वे प्रतिदिन माइक्रो कन्टेनमेंट जोन का निरीक्षण कर संक्रमित व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्धता, किसी प्रकार की शारीरिक समस्या अथवा कोई लक्षण दिखाई दे तो उसे त्वरित रूप से संबंधित पदाधिकारियों को बता सके। साथ ही संक्रमण संबंधी स्टीकर भी चिपकाने की ज़िम्मेदारी इन्हें दी गयी है। 

                 बैठक में निदेश दिया गया की कोरोना जांच का परिणाम जबतक किसी व्यक्ति को प्राप्त नही हो जाता है तबतक वे आइसोलेशन में रहेंगे ताकि पॉजिटिव परिणाम आने पर वे दूसरे व्यक्ति को संक्रमित न कर सके। बैठक में कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य तेजी से करने का निदेश दिया गया। 

                 बैठक में सिविल सर्जन द्वारा बताया गया की आज गया रेलवे स्टेशन पर 21, फतेहपुर 06, गुरारू 08, इमामगंज 03, कोंच 01, मानपुर 06, टिकारी 09, अतरी 04, शेरघाटी में 10, बेलागंज में 4, सदर 01 तथा एयरपोर्ट पर 4 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। एएनएमएमसीएच को 10 डाटा इंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि जांच कार्य, पोर्टल पर अपलोड करने सहित अन्य कार्यों में तेजी लायी जा सके।

                 ज़िला पदाधिकारी ने मास्क चेकिंग अभियान की समीक्षा करते हुए इसे और सख्ती के साथ करने का निदेश दिया गया। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाट बाजार में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क अभियान पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया।

                 बैठक में निदेश दिया गया कि कन्टेनमेंट जोन का कोई व्यक्ति अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उसपर एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जाएगी।

                 ज़िला पदाधिकारी द्वारा कोविड 19 से संबंधित ज़िला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निदेश दिया गया। उन्होंने नियंत्रण कक्ष प्रभारी को निदेश दिया कि आवश्यक सूचनाओं से संबंधित साईनेजज लगवाना सुनिश्चित करेगे। नियंत्रण कक्ष में 03 शिफ्ट में वरीय प्रभारी को प्रतिनियुक्त करने का निदेश दिया है, जो प्रत्येक शिफ्ट में शिफ्ट प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त रहेंगे।  

                 बैठक में उप विकास आयुक्त, श्री सुमन कुमार, सिविल सर्जन डॉ के०के० राय, अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत) श्री नरेश झा, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षक, एएनएमएमसीएच, विशेष कार्य पदाधिकारी, ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी, डीपीएम स्वास्थ्य, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्ता, वरीय उप समाहर्त्तागण सहित अन्य पदाधिकारी, चिकित्सक उपस्थित थे।

➖AnjNewsMedia

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