मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट
गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज वर्चुअल मीट के माध्यम से कुल 23 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।
अपीलार्थी विकास कुमार, टिकारी द्वारा रात्रि प्रहरी के रूप में चयन होने के उपरांत 3 माह तक कार्य किये जाने एवं मानदेय का भुगतान नहीं होने से संबंधी वाद दायर किया गया था। जिला पदाधिकारी ने इस तथ्य की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कराया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विकास कुमार का नियोजन प्रधानाध्यापक द्वारा रद्द कर श्री सुधीर कुमार को रात्रि प्रहरी के रूप में चयन किया गया है, जिसपर जिला पदाधिकारी द्वारा नियोजन रद्द होने का कारण पूछा गया, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। जिलाधिकारी ने मामले में अनियमितता मानते हुए चयन प्रक्रिया का आधार संबंधित संपूर्ण कागजातों एवं संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ अगली सुनवाई को उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अपीलार्थी महेंद्र राम, परैया द्वारा घर के सामने वाले जगह पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिए जाने के संबंध में आवदेन दिया गया था, जिसमे जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, परैया को स्थल निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उन्होंने निदेश दिया कि यदि अतिक्रमण अस्थाई पाया जाता है तो धारा 107 के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, टिकारी को प्रश्नगत स्थल पर धारा 133 लगाने का निदेश दिया गया था। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी को धारा 133 के तहत क्या क्या कार्रवाई की गई, से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया।