Gaya | (सिर्फ कहने भर का जनता दरबार ! solve नहीं हो रहा मामला} [मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं ! पदाधिकारी कर रहे सिर्फ खानापूर्ति] (Latest TOP News Today)- Live AnjNewsMedia

200 व्यक्तियों के मामले

निर्देश ! निर्देश ! सिर्फ निर्देश ?

Gaya | (सिर्फ कहने भर का जनता दरबार ! solve नहीं हो रहा मामला} [मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं ! पदाधिकारी कर रहे सिर्फ खानापूर्ति] (Latest TOP News Today)- AnjNewsMedia
हुजूर के जनता दरबार में
बड़ी उम्मीद से पहुंचीं गरीब जनता 

गया : ज़िला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने जनता दरबार में आये हुए लगभग 200 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 

आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है।

जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना हेतु सुनिश्चित कराएंगे।

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DM के दरबार में गरीबजन

जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए।

जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने आए आवेदनों को अपर समाहर्ता राजस्व एवं डीसीएलआर को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करें।

जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए वजीरगंज, मोहड़ा, खिजरसराय, नगर, बेला, टेकारी, बोधगया, आमस सहित अन्य अंचल के व्यक्ति ने परिमार्जन के संबंध में आवेदन देने पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें। 

जनता दरबार में बिजली विभाग के बिजली बिल ज्यादा आने, घर का बिजली कनेक्शन जोड़ने सहित अन्य मामले पर जिला पदाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता बिजली पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों को जांच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व संबंधी अधिक मामले आते रहते हैं, जिसमें मुख्यत सरकारी जमीन में अतिक्रमण, आहर पाइन के अतिक्रमण इत्यादि शामिल हैं। पूर्व के जितने भी मामले में आदेश पारित हुए हैं उन सभी को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित करें तथा इसकी लगातार समीक्षा अपने स्तर पर करे।

वंदे भारत यात्रा 21 राज्यों 10000 किलोमीटर की पर्यावरण संरक्षण एवं शिक्षा सुधार यात्रा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले आशुतोष पांडे ने प्रारंभ किया। यह यात्रा 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या हनुमानगढ़ी से प्रारंभ करते हुए मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया होते हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तराखंड होते हुए 2024 में वापस अयोध्या में समाप्त होगी।

पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्र रक्षा के संकल्प के साथ आज जिला पदाधिकारी गया को अमरुद का पौधा सौंपा गया तथा जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसे समाहरणालय परिसर में लगाया जाए।

 बदलते दौर में भी मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं

शिक्षा मौलिक अधिकार : श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में करें जागरूक

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मजदूरों की स्थिति दयनीय 

गया : जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र गया में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की ओर से श्रम अधिकार दिवस का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता डॉ चक्रपाणि हिमांशु, अध्यक्ष बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग द्वारा किया गया।

श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर गया जिले के सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों से एक- एक श्रमिक उपस्थित हुए उपस्थित श्रमिकों को श्रम कानून तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सभी उपस्थित श्रमिकों को दी गई और उन लोगों से यह भी अनुरोध किया गया कि सभी जानकारी अपने निकटतम श्रमिकों  को भी देना है ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रमिक वर्ग को इसका लाभ मील सके ! इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम में विमुक्त 15 बाल श्रमिकों को 25 हजार रुपए प्रत्येक बाल श्रमिक बैंक एफडी भी दिया गया 

बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि श्रमिकों की स्थिति जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक बाल श्रमिकों पर रोक लगाया नहीं जा सकता है श्रमिकों के अधिकार को बताने के लिए सभी प्रखंड में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा एवं श्रम विभाग के योजनाओं से लाभ दिया जाएगा। 

श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

श्रमिकों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा ! निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों को सरकार द्वारा वार्षिक चिकित्सा सहायता, भवन मरम्मती अनुदान, पितृत्व लाभ, दो पुत्री संतानों के लिए 50 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता विकलांगता पेंशन, मातृत्व लाभ, मृत्यु लाभ सहित अन्य कई तरह की वित्तीय सहायता और मदद उपलब्ध करा रही है। 

श्रमिकों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा बाल श्रम कराना कानून या संक्षेप अपराध है। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी।

कार्यक्रम में मोहम्मद अकबर जावेद सहायक श्रम आयुक्त मगध प्रमंडल गया, श्रीमती स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक गया सहित सहायक निदेशक नियोजन गया, एवं जिला में पदस्थापित सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थित थे।

BIG BREAKING NEWS :-

अपराध नियंत्रण तथा आगामी पर्वों/त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP गया) एवं जिला पदाधिकारी (DM गया) द्वारा संयुक्त रूप से केन्द्रीय कारा, गया का औचक निरीक्षण एवं छापामारी किया गया तथा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया। कुख्यात अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। छापेमारी दल में पुलिस अधीक्षक नगर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर, विधि व्यवस्था, वजीरगंज, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं बल शामिल थे।

प्रतियोगिता परीक्षा 

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IN MEETING DM- SSP AND OTHERS 

गया : बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के स्वच्छ, कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में उक्त परीक्षा में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ ब्रीफिंग की गई।

          यह परीक्षा 05 मार्च को  01 चरण में लिए जाएंगे। यह परीक्षा सामान्य ज्ञान का रहेगा जो दोपहर 12 बजे से अपराहन 02:15 तक आयोजित की जाएगी।

          परीक्षा को संचालन के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें कुल 11192 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

          कुल 13 परीक्षा केंद्र यथा हरिदास सेमिनरी स्कूल, गया कॉलेज, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, अनुग्रह कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामरूची बालिका विद्यालय, मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, प्लस टू हाई स्कूल चंदौती, प्लस टू जिला स्कूल, प्लस टू काशमी स्कूल, महावीर इंटर कॉलेज, टी मॉडल इंटर स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स प्लस टू स्कूल रमना शामिल है।

          ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि उक्त परीक्षा को कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, बाधा रहित तथा परीक्षा आयोजित करने में आपका सक्रिय योगदान अपेक्षित है। परीक्षा केंद्र के आसपास जितने भी साइबरकैफे, कोचिंग सेंटर, फोटो कॉपी की दुकानें इत्यादि परीक्षा अवधि में पूरी तरह बंद रहे या सुनिश्चित करावे। जिला पदाधिकारी ने विशेष जोर देते हुए कहा कि और हर हाल में परीक्षा अवधि के दौरान उस क्षेत्र के कोचिंग सेंटर बंद रखें इसके लिए सभी कोचिंग संचालकों के साथ बैठक करते हुए उन्हें निर्देशित करें।

          उन्होंने सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, केंद्र अधीक्षक, वीक्षक, केंद्र प्रेक्षक तथा महिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सजग रहकर परीक्षा केंद्र में मोबाइल / ब्लूटूथ/ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि ले जाने पर रोक लगाएं। आयोग स्तर से सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल सिगनल जैमर लगाने की व्यवस्था की गई है साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों का आई आर एस कैपचरिंग एवं फोटो लेने की व्यवस्था की गई है।

          सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था, महिला एवं पुरुष शौचालय, बिजली आपूर्ति, जनरेटर, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, सभी परीक्षा कमरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षक अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों में प्रत्येक अभ्यार्थियों को फ्रिस्किंग गुणवत्तापूर्ण हो।

          आयोग द्वारा निर्देश के आलोक में उक्त परीक्षा में परीक्षार्थी केवल अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र , फोटो पहचान पत्र एवं निर्धारित 3 पुस्तकें यथा सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड के किताब परीक्षा केंद्र में ले जा सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट बताया कि एन०सी०आर०टी०/ बी०एस०ई०बी०/ आई०सी०एस०ई० एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। इसके अलावा कोई अन्य पुस्तक की फोटो कॉपी, गाइड या अन्य किताब परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है।

          उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के पास पेन पेंसिल व्हाइटनर कैलकुलेटर चार्ट पेपर क्राफ्ट पेपर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या था मोबाइल फोन ब्लूटूथ भेजें घड़ी एयरफोन कॉर्डलेस डिवाइस इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि किसी परीक्षार्थी के पास उपर्युक्त समान पाए जाते हैं तो उनकी परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा। तथा भविष्य में किसी भी परीक्षा के लिए उन्हें वंचित कर दिया जाएगा।

          उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी हाल में परीक्षार्थी को घड़ी जेवरात तथा जूता पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं की जाएगी।

          उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों में पूर्वाहन 09 बजे से 11 बजे तक ही अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा एक 11:00 बजे के बाद गेट बंद होते ही किसी भी हाल में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इसे गंभीरता पूर्वक अनुपालन कराने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं किया जाएगा, इसे सुनिश्चित करावे।

          जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस परीक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य है कि उक्त परीक्षा को पूरे कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराया जाए इस परीक्षा को पूरी कड़ाई से संपन्न कराएं परीक्षार्थियों के फ्रिस्किंग का दायरा बढ़ाते हुए अच्छे गुणवत्तापूर्ण फ्रिस्किंग कराएं महिला परीक्षार्थियों को घेरा नुमा बना करके फ्रिस्किंग करें।

          उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र में किसी भी हाल में किसी भी पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, वीडियोग्राफर, जैमर लगाने वाले व्यक्ति तथा अन्य कोई भी हो किसी के पास परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल रखने की अनुमति नहीं दी गई है।

          परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन एवं समुचित विधि व्यवस्था को बनाए रखने हेतु कुल 30 सेक्टर/ स्टेटिक मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी स्टेटिक मजिस्ट्रेट का जिम्मेदारी दिया गया है कि सभी अभ्यर्थियों का गेट पर गुणवत्तापूर्ण फ्रिस्किंग हो, इसे सुनिश्चित करावे।

          जिला पदाधिकारी में स्पष्ट निर्देश दिया के परीक्षा केंद्र में किसी भी पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी को अपने पास मोबाइल रखने की अनुमति नहीं दी गई है।

          उक्त परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त व संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल 59 केंद्र प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किया गया है।

          परीक्षा केंद्रों पर महिला परीक्षार्थियों को फ्रिस्किंग के लिए कुल 37 महिला पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके साथ 7 गस्ती दल /पेट्रोलिंग दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उक्त परीक्षा को 04 जोन में बांटकर 04 उड़नदस्ता दल प्रतिनियुक्त किया गया है जो उक्त परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन तथा विधि व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे।

          जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी तथा पुलिस उप अधीक्षक यातायात को निर्देश दिया है कि उक्त परीक्षा अवधि में यातायात व्यवस्था सुचारू रखें तथा वाहनों का आवागमन सही ढंग से हो इसे सुनिश्चित करें।

          उक्त परीक्षा के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसका दूरभाष संख्या 0631 2222253 है। नियंत्रण कक्ष के संपूर्ण प्रभार में जिला शिक्षा पदाधिकारी रहेंगे।

          ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू रखें। परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी स्थिति में भीड़ भाड़ जमावड़ा ना रहे इसे सुनिश्चित करावे। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारी हर हाल में सुबह निर्धारित समय मे उपस्थित रहे। कोई भी पुलिस अपने साथ मोबाइल न रखे, इसे ध्यान रखे। सभी परीक्षा केंद्रों पर डीएफएमडी मशीन लगाए गए हैं तथा पुलिस पदाधिकारी को एचएचएमडी भी दिए गए हैं ताकि सभी अभ्यर्थियों का फ्रिस्किंग अच्छे से हो सके। परीक्षार्थियों को अच्छे गुणवत्तापूर्ण फ्रिस्किंग करना अनिवार्य है।

गया पुलिस LATEST अभियान 

Gaya | (सिर्फ कहने भर का जनता दरबार ! solve नहीं हो रहा मामला} [मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं ! पदाधिकारी कर रहे सिर्फ खानापूर्ति] (Latest TOP News Today)- Live AnjNewsMedia
ARRESTING :
ASHISH BHARTI, SSP, GAYA

गया पुलिस द्वारा जिला में अवैध शराब के सेवनए, निर्माण,  बिक्री भण्डारण एवं परिवहन को रोकने तथा शराब तस्करों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम मेंः-

01 दि 02.03.2023 को विष्णुपद  थाना  को गुप्त सूचना मिली की विष्णुपद थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त  सुमित कुमार ठाकुर, पिता स्व0 उपेन्द्र ठाकुर, सा0 टिकारी,  थाना टिकारी जिला गया  को 20 ली0 देशी महुआ शराब एवं मोटरसाईकिल 01 के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे विष्णुपद थाना काण्ड संख्या 68/23 दि0 02.03.2023 धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2022 दर्ज कर अग्रतर 

02.दि 02.03.2023 को रामपुर थाना  को गुप्त सूचना मिली की रामपुर थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त 01. धीरज कुमार, पिता क्रान्ती चौधरी, 02 नन्की मॉझी, पिता  संजीवन मॉझी दोनों  सा0 भदेजा  थाना मुफसिल जिला गया  को 45 ली0  महुआ शराब एवं स्कुटी 01 के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे मुफसिल थाना काण्ड संख्या 172/23 दि0 02.03.2023 धारा 30.(ए)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2022 दर्ज कर अग्रतर कारवाई कि जा रही है। 

03.दि 02.03.2023 को अमास  थाना  को गुप्त सूचना मिली की अमास थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त 01. रामप्रीत मंडल,  पिता रामप्रवेश भुईया,  सा0 रमुआचक्क थाना अमास  जिला गया  को 05 ली0 देशी महुआ शराब  के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे आमस थाना काण्ड संख्या 82/23 दि0 02.03.2023 धारा 30.(ए)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित 

अधिनियम 2022 दर्ज कर अग्रतर कारवाई कि जा रही है।

04. दि 02.03.2023 को गुरूआ  थाना  को गुप्त सूचना मिली की गुरूआ  थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त 01. मोती चौधरी, पिता तुफानी चौधरी, थाना गुरूआ जिला गया  को 10 ली0 देशी शराब  के साथ, 02.जितेन्द्र चौधरी पिता सुकरिया चौधरी सा0 जलया, थाना  गुरूआ  को 10 ली0 देशी शराब के साथ 03.रामसिया भुईया, पिता सरयु  भुईया सा0 तुफानगंज, थाना गुरूआ  को 05 ली0 देशी शराब के साथ, 04 कमलेश यादव, पिता मुखदेव, यादव,  सा0 जुलाहबिगहा, थाना गुरूआ,को देशी शराब 25 ली0 के साथ, 05. मंगु भुईया पिता फगुनी भुईया, सा0 गुनेरी ,थाना गुरूआ जिला गया को 25 ली0 देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे गुरूआ थाना काण्ड संख्या 103/23 दि0 03.03.2023  धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई कि जा रही है।

05. दि 02.03.2023 को कोतवाली  थाना  को गुप्त सूचना मिली कीकोतवाली थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त 01. अशोक दास पिता रामेश्वर दास  सा0 विश्वनपुर, थाना आंती  जिला गया  को 03 ली0 देशी महुआ शराब  के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे कोतवाली थाना काण्ड संख्या 163/23 दि0 02.03.2023 धारा 30.(ए)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2022 दर्ज कर अग्रतर कारवाई कि जा रही है। 

06..दि 02.03.2023 को परैया  थाना  को गुप्त सूचना मिली की परैया थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त 01. रेणु देवी, पति  मनु चौधरी,  सा0 रविनगर थाना परैया  जिला गया  के साथ गिरफ्तार किया गया। परैया, थाना काण्ड संख्या 04/22 दिनांक 03.01.2022 धारा 30.(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज काण्ड में फिरार चल रहा था जिसे गिरफतार कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।

07.दि 02.03.2023 को परैया  थाना  को गुप्त सूचना मिली की परैया थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त 01. जीतन कुमार पे0 शिवनंदन यादव, सा0 बैक्टपुर  थाना परैया  जिला गया  को 100 ली0 देशी शराब साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में परैया, थाना काण्ड संख्या 103/23 दिनांक 02.03.2023  धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।

08. दि 02.03.2023 को इमामगंज थाना  को गुप्त सूचना मिली की इमामगंज थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त 01. जितेन्द्र साव, पे0 महेन्द्र  साव सा0 गेवालगंज  थाना इमामगंज जिला गया  केा 07 ली0 देशी महुआ शराब साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में इमामगंज थाना काण्ड संख्या 54/22 दिनांक 02.03.2023  धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।

09. दि 02.03.2023 को टिकारी  थाना  को गुप्त सूचना मिली की टिकारी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान अभियुक्त 01. सत्येन्द्र मांझी, पे0 चन्देश्वर मांझी, सा0 जलालपुर,  थाना टिकारी जिला गया  को 05 ली0 देशी महुआ शराब  के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में टिकारी थाना काण्ड संख्या 142/23 दिनांक 02.03.2023  धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।

10. दि 02.03.2023 को अतरी  थाना  को गुप्त सूचना मिली की अतरी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान  10 ली0  देशी महुआ शराब  बरामद किया गया। इस संबंध में अतरी थाना काण्ड संख्या 104/23 दिनांक 02.03.2023  धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।

11. दि 02.03.2023 को शेरघाटी  थाना  को गुप्त सूचना मिली की शेरघाटी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान  15 ली0 महुआ शराब  बरामद किया गया। इस संबंध में शेरघाटी थाना काण्ड संख्या 229/23 दिनांक 02.03.2023  धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।

12. दि 02.03.2023 को कोंच  थाना  को गुप्त सूचना मिली की कोंच थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान  30 ली0 देशी शराब  बरामद किया गया। इस संबंध में कोंच थाना काण्ड संख्या 97/23 दिनांक 02.03.2023  धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।

13. दि 02.03.2023 को बाराचट्टी थाना  को गुप्त सूचना मिली की बाराचट्टी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी के दौरान  06 ली0 विदेशी शराब  बरामद किया गया। इस संबंध में बाराचट्टी थाना काण्ड संख्या 235/23 दिनांक 02.03.2023  धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पात संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जा रही है।

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