सद्भावना के साथ शांतिपूर्वक मनाएँ त्योहार : डीएम- एसएसपी
गया : गया ज़िले में होली त्यौहार तथा शब ए बारात त्यौहार को हर्षोउल्लास एवं सदभाव के वातावरण में मनाने हेतु
ज़िला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश में इन दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने, एक दूसरे की धार्मिक भावना का आदर करने तथा प्रेम एवं सदभाव का माहौल कायम रखने की अपील जिलावासियों से की गई है।
Advertisement
ज़िला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक ने इन दोनों त्योहारों की शुभकामना एवं बधाई देते हुए जिलावासियों से कहा है कि ज़िले में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था हर हाल में बनी रहे तथा आप सब इन दोनों त्योहारों को उत्सवी वातावरण के मना सकें, ज़िला प्रशासन की यही मंशा है।
ज़िले में शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को बिल्कुल सजग एवं सावधान रहने का निदेश दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। होलिका दहन में निदेश दिया गया है कि पूर्व के विवाद अथवा शत्रुता के कारण दूसरे के समान को होलिकादहन में डाल देने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने हेतु निगरानी आवश्यक है। साथ ही धार्मिक स्थानों का आदर करते हुए उनकी सुरक्षा हेतु निगरानी रखने तथा शांति समिति के सहयोग से पूर्व से ही कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। ज़िला पदाधिकारी ने कहा है कि ज़िले में शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था हेतु ज़िला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई एवं एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि होली पर्व के अवसर पर विवादास्पद स्थलों को पूर्व से चिन्हित करते हुए विवाद के कारणों तथा कारको की जानकारी प्राप्त कर उचित विधिसम्मत कार्रवाई का निदेश दिया है। साथ ही होली पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले लोक गीतो में अश्लील गीत गाए जाने वाले तथा डीजे पर बजने वाले संगीत में अश्लील गीतों के बजने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक छवि के तत्वों पर धारा 107 के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही अफवाह फैलाने वाले, नफरत तथा गलतफहमी फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाहों तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संवादों पर रोक लगाने हेतु धारा 144 के अधीन इंटरनेट सेवा को निलंबित किये जाने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
ज़िला पदाधिकारी ने होली पर्व के मद्देनजर अवैध शराब के धंधे में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया है। उन्होंने सहायक आयुक्त, मद्य निषेद्य गया, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक को निदेश दिया है कि अवैध शराब की बिक्री एवं भंडारण पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा अवैध शराब पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
होली त्यौहार तथा शब ए बारात त्यौहार के अवसर पर पूरे ज़िले में 298 स्थानों को चिन्हित करते हुए उन स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों को निदेश दिया गया है कि वे 28 मार्च, 2021 को अपराह्न 02:00 बजे तक निश्चित रूप से स्थान ग्रहण कर लेंगे तथा दिनांक 30 मार्च तक अपने स्थान पर बने रहेंगे। विशेष परिस्थिति में प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल के संबंध में आस पास के लोगों से पूर्व के इतिहास एवं वर्तमान परिस्थिति का आकलन करते हुए आस पास के सभ्रांत लोगों से फीडबैक प्राप्त करेंगे।
*विधि व्यवस्था की गतिविधि के नियंत्रण हेतु गया समाहरणालय में एक जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जिसके वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता, श्री मनोज कुमार रहेंगे। यह नियंत्रण कक्ष दिनांक-28 मार्च के पूर्वाह्न से दिनांक 30 मार्च तक तीन पालियों में कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या-0631-2222253 एवं 2222259 है। कोई भी सूचना इस दूरभाष पर किसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है।*
ज़िला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निदेश दिया गया है कि होली पर्व के अवसर पर सोशल मीडिया के द्वारा फैलाये जाने वाले संभावित अफवाह का खंडन तथा निगरानी आवश्यक है ताकि इसके माध्यम से किसी प्रकार का तनाव न फैल सके। इस कार्य हेतु अपर सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी एवं आईटी प्रबंधक, गया को निदेश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया के द्वारा फैलाये जाने वाले संभावित अफवाह पर निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका सतत अनुश्रवण भी करेंगे।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को निदेश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत विशेषकर संवेदनशील स्थानों पर 24 घण्टे पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।
सिविल सर्जन गया को निदेश दिया गया है कि होली पर्व के अवसर पर आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था हेतु जय प्रकाश नारायण अस्पताल/प्रभावती अस्पताल तथा जिला स्तर पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को निदेश दिया गया है कि वहां भी 3 पालियों में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि लोग अपने घरों के सदस्यों के बीच ही होली मनावे। कुछ राज्यों यथा महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, मध्यप्रदेश, केरल इत्यादि राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए कोविड 19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु पदाधिकारी एवं कर्मी मास्क लगाकर तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल के साथ प्रतिनियुक्ति स्थल पर रहेंगे। *होली त्यौहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किये जायेंगे।* ज़िला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को निदेश दिया है कि अपने स्तर से भी आवश्यकतानुसार दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल द्वारा दफादार/चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे तथा तत्सम्बन्धी कार्य की सूचना गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराएंगे।
➖AnjNewsMedia